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Prayagraj News: मिशन शक्ति के तहत प्रयागराज मण्डल में महिला व पाक्सो मामलों पर कड़ी कार्रवाई

मिशन शक्ति फेज-5.0 को लेकर मण्डलायुक्त सौम्या अग्रवाल ने अपर निदेशक अभियोजन विश्वनाथ त्रिपाठी के साथ प्रयागराज मण्डल के चारों जनपदों के आपराधिक मामलों की समीक्षा की।

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Abhishak Panday
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मण्डलायुक्त सौम्या अग्रवाल ने अपर निदेशक अभियोजन विश्वनाथ त्रिपाठी के साथ प्रयागराज मण्डल के चारों जनपदों के आपराधिक मामलों की समीक्षा की। Photograph: (वाईबीएन)

प्रयागराज, वाईबीएन संवाददाता।मिशन शक्ति फेज-5.0 को लेकर मण्डलायुक्त सौम्या अग्रवाल ने अपर निदेशक अभियोजन विश्वनाथ त्रिपाठी के साथ प्रयागराज मण्डल के चारों जनपदों के आपराधिक मामलों की समीक्षा की। निर्देश दिए गए कि महिला एवं पाक्सो अधिनियम से संबंधित मामलों में त्वरित और प्रभावी पैरवी सुनिश्चित कर दोषियों को जल्द से जल्द सजा दिलाई जाए। समीक्षा में तय किया गया कि मण्डल के चारों जिलों प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़ और कौशाम्बी में महिला एवं पाक्सो एक्ट से जुड़े 5-5 अभियोगों में एक माह के भीतर सजा कराए जाने का लक्ष्य निर्धारित है। अपर निदेशक अभियोजन ने बताया कि अब तक 5 मामलों में अभियुक्तों को सजा दिलाई जा चुकी है। इनमें फतेहपुर के 2, प्रतापगढ़ का 1 और कौशाम्बी के 2 मामले शामिल हैं। मण्डलायुक्त ने कहा कि मिशन शक्ति के तहत महिला और बालिकाओं की सुरक्षा व सम्मान सर्वोच्च प्राथमिकता है। दोषियों को कठोर दंड दिलाना ही पीड़ितों के लिए न्याय सुनिश्चित करने का सबसे बड़ा कदम है।

इन मामलों में हुई सजा

- फतेहपुर में अभियुक्त रवि कुमार को धारा 306 भादवि में 4 वर्ष 6 माह का कारावास व 50 हजार रुपये जुर्माना तथा मेढ़ीलाल व अन्य को धारा 498ए, 304बी भादवि व 3/4 डीपी एक्ट में आजीवन कारावास की सजा हुई।

- प्रतापगढ़ में अभियुक्त सुनील यादव को धारा 64(1), 115(2) बीएनएस में 15 वर्ष का कारावास व 20 हजार रुपये जुर्माना दिया गया।

- कौशाम्बी में कंचन पासी को धारा 354ए, 323, 504, 506 भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट में जेल में बिताई अवधि व 1000 रुपये अर्थदंड तथा ओमप्रकाश उर्फ राजू को धारा 363, 366 भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट में 3 वर्ष का कठोर कारावास की सजा सुनाई गई।

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