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Breaking news: दो पैन कार्ड मामले में आजम खां और अब्दुला को 7-7 साल की सजा

अब्दुल्ला आजम के दो पैन कार्ड मामले में कोर्ट ने 7-7 साल की सजा सुनवाई है। अब आजम खां और अब्दुल्ला आजम एक बार फिर जेल जाएंगे।

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Akhilesh Sharma
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रामपुर, वाईबीएन नेटवर्क। अब्दुल्ला आजम के दो पैन कार्ड मामले में कोर्ट में सुनवाई शुरू होते ही आजम खां और अब्दुल्ला आजम को दोषी ठहराया गया, इसके बाद कस्टडी में ले लिया था, दोनों को 7-7 साल की सजा  सुनाई गई है। दोनों एक बार फिर जेल जाएंगे।

दो पैन कार्ड से जुड़े मामले में भाजपा के विधायक आकाश सक्सेना ने छह साल पहले सिविल लाइंस थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने अब्दुल्लाह आजम के दो पैन कार्ड बनवाने का आरोप लगाया था। जिसमें कहा गया था कि असत्य एवं कूट रचित दस्तावेजों के आधार पर पैन कार्ड बनवाया गया है। उसके बाद उपयोग में भी लाया गया है। एक पैन कार्ड में जन्मतिथि पहली जनवरी 1993 है। जबकि दूसरे में जन्मतिथि 30 सितंबर 1990 दर्ज हैं। पुलिस ने जांच पूरी करके आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिए थे। जिसमें आजम खान भी आरोपी है। मौजूदा समय में इस मामले की सुनवाई एमपी एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट में चल रही है।पिछली तारीखों पर दोनों पक्षों की बहस पूरी हो चुकी है। इसके बाद कोर्ट ने फैसले के लिए 17 नवंबर नियत की है। अब्दुला मुख्य और आजम इस में सह अभियुक्त हैं। अभी फैसले पर सबकी निगाह टिकी हैं। पक्ष में भी हो सकता है और विपक्ष में भी। देखते हैं कोर्ट क्या फैसला देता है। 

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