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Shahjahanpur News : अवैध बायोडीजल पंपों पर प्रशासन की सख्त कार्रवाई, 9 पंप सील, जानिए कितने लीटर डीजल-पेट्रोल जब्त

जिला प्रशासन शाहजहांपुर ने 9 स्थानों पर छापेमारी कर अवैध रूप से चल रहे बायोडीजल पंपों को सील किया। इस दौरान 2498 लीटर डीजल और 735 लीटर पेट्रोल जब्त किया गया। सभी पंप बिना लाइसेंस और वैध दस्तावेजों के संचालित हो रहे थे।

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Ambrish Nayak
Shahjahanpur news

Photograph: (वाईबीएन नेटवर्क)

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 शाहजहांपुर वाईबीएन संवाददाता 

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जनपद में बायोडीजल के नाम पर अवैध और मानकहीन पंपों के संचालन की लगातार मिल रही शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए जिला प्रशासन ने शुक्रवार को बड़ी कार्रवाई की। 27 जून को जिलाधिकारी के निर्देश पर 9 टीमों का गठन किया गया, जिन्होंने एक साथ पूरे जिले में छापेमारी की। इस दौरान कुल 2498 लीटर डीजल और 735 लीटर पेट्रोल जब्त किया गया।जांच के दौरान सामने आया कि इन पंपों पर कोई वैध लाइसेंस, अनापत्ति प्रमाणपत्र या दस्तावेज मौजूद नहीं थे। यही नहीं, कई स्थानों पर तो मापन के लिए आवश्यक डिप रॉड भी नहीं मिली। इससे यह स्पष्ट हुआ कि यह पंप न केवल उपभोक्ताओं को धोखा दे रहे थे, बल्कि सरकार को भी राजस्व का नुकसान पहुंचा रहे थे।

इन 9 प्रमुख स्थानों पर की गई कार्रवाई

1. ग्राम देवकली (बण्डा-नभीची रोड): परिसर, टैंक और नोजल को सील किया गया। मापन संभव नहीं हो सका।

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2. पीसताला (सिधौली थाना के सामने): पंप को सील किया गया, लेकिन मापन नहीं हो सका।

3. ग्राम कोटाबारी (पुवायां रोड): पंप को सील किया गया, मापन नहीं।

4. ग्राम दलेलापुर: 100 लीटर डीजल बरामद किया गया।

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5. ग्राम ढकिया तिवारी: पंप सील किया गया।

6. ग्राम जौराभूस (जलालाबाद-कटरा मार्ग): 1008.73 लीटर डीजल और 414 लीटर पेट्रोल बरामद।

7. ग्राम राजनपुर द्वितीय (तिलहर): 101 लीटर पेट्रोल जब्त।

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8. ग्राम राजनपुर (तिलहर): पंप को सील किया गया, मापन संभव नहीं हुआ।

9. ग्राम ताहरपुर (महानंदपुर रोड): 1300 लीटर डीजल और 220 लीटर पेट्रोल बरामद।

टीम में ये विभाग रहे शामिल

हर छापेमारी दल में संबंधित उप जिलाधिकारी या तहसीलदार के साथ खाद्य विभाग, पूर्ति निरीक्षक और बाट माप विभाग के अधिकारी मौजूद थे। सभी टीमों ने समन्वय के साथ कार्रवाई करते हुए पंपों को सील किया और नमूनों को सैंपलिंग कर जांच के लिए भेजा।विधिक कार्यवाही की जा रही है प्रारंभ प्रशासन की ओर से बताया गया कि इन सभी पंपों का संचालन एचएसडी कंट्रोल ऑर्डर 1981, एमएस कंट्रोल ऑर्डर 2005 और शासनादेश संख्या-1185 दिनांक 24 अगस्त 2023 का उल्लंघन है। इस आधार पर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 और अन्य संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है।

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