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भ्रूण परीक्षण कराना अपराध, सजा उम्रकैद तक– जानिए सूचना देने पर कैसे मिलेंगे 3 लाख

शाहजहांपुर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में कन्या भ्रूण हत्या एवं PC-PNDT एक्ट पर विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर आयोजित हुआ। शिविर में भ्रूण लिंग परीक्षण की कानूनी रोक, दंडात्मक प्रावधानों व महिलाओं की जागरूकता पर जोर दिया गया।

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Ambrish Nayak
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Shahjahanpur news

Photograph: (वाईबीएन नेटवर्क)

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शाहजहांपुर वाईबीएन संवाददाता 

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जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शाहजहांपुर के तत्वावधान में सोमवार को कन्या भ्रूण हत्या एवं PC-PNDT अधिनियम पर आधारित विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन मुख्य चिकित्सा अधिकारी सभागार में किया गया। कार्यक्रम का संचालन जिला स्वास्थ्य एवं सूचना अधिकारी वीरेन्द्र कुमार शर्मा ने किया।

शिविर की अध्यक्षता अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी पी.पी. श्रीवास्तव ने की। उन्होंने कहा कि गर्भ में पल रहे शिशु का लिंग परीक्षण कराना एक गंभीर कानूनी अपराध है। इसकी जानकारी देने वाले की पहचान गोपनीय रखी जाएगी और विभाग द्वारा तीन लाख रुपये तक की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि सभी को इस कुप्रथा को रोकने हेतु सामाजिक जिम्मेदारी निभानी चाहिए। डिप्टी सीएमओ करन सिंह ने भ्रूण हत्या के कारणों और इसके दुष्परिणामों पर विस्तार से चर्चा करते हुए कहा कि इससे समाज में लिंग अनुपात में बड़ा अंतर आ रहा है। उन्होंने विशेष रूप से महिलाओं से इस विषय में जागरूक बनने और अन्य महिलाओं को भी जागरूक करने की अपील की।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से आए पैरा विधिक स्वयंसेवक अनिल कुमार वर्मा ने बताया कि भ्रूण लिंग परीक्षण व भ्रूण हत्या के दोषियों को आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। ऐसे अपराधों में आसानी से जमानत नहीं मिलती है। उन्होंने प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध निःशुल्क विधिक सहायता, परामर्श सेवाओं एवं टोल फ्री नंबर 18001805235 की जानकारी भी दी। शिविर में एस.के. सिंह, संदीप अस्थाना, विपिन सिंह, जावेद अहमद सहित आशा कार्यकर्ता, एएनएम व अन्य स्वास्थ्यकर्मी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में सभी उपस्थितजनों ने कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ जागरूकता फैलाने का संकल्प लिया।

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