शाहजहांपुर वाईबीएन संवाददाता
जनपद में चार बेटियों को जन्म देने से नाराज़ एक व्यक्ति को अपनी पत्नी की हत्या के आरोप में आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई है। अपर सत्र न्यायाधीश आशीष वर्मा की अदालत ने यह फ़ैसला सुनाया। इस जघन्य अपराध को छिपाने में मदद करने के लिए पति के पिता और चाचा को भी चार-चार वर्ष के कारावास से दंडित किया गया है। उन्होंने शव को बहगुल नदी में फेंकने में आरोपी की मदद की थी।यह मामला 13 अगस्त, 2018 को तब सामने आया जब मिर्ज़ापुर थाना क्षेत्र के बहरिया गाँव निवासी रामप्रकाश ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। रामप्रकाश ने बताया कि उसने अपनी बेटी प्रेमलता की शादी 12 साल पहले जलालाबाद के मझरा गाँव निवासी गुड्डू से की थी। प्रेमलता ने चार बेटियों को जन्म दिया था, जिनमें से एक की मृत्यु हो चुकी थी। रामप्रकाश के अनुसार, बेटियों के जन्म के कारण गुड्डू अक्सर प्रेमलता से झगड़ा करता था और कहता था कि वह मर जाए ताकि वह दूसरी शादी कर सके। रामप्रकाश की छोटी बेटी किरन ने भी इस बात की पुष्टि की थी।
12 अगस्त, 2018 को रामप्रकाश को पानीपत में फोन पर सूचना मिली कि उनकी बेटी प्रेमलता की तबीयत बहुत खराब है। सूचना मिलते ही वह पानीपत से अपनी बेटी की ससुराल पहुँचे, लेकिन घर का दरवाज़ा अंदर से बंद था। बाद में उन्हें पता चला कि प्रेमलता, गुड्डू और उनके तीनों बच्चे पिछले तीन-चार दिनों से गायब हैं।
पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तुरंत रिपोर्ट दर्ज कर जाँच शुरू की। एडीजीसी ने बताया कि पुलिस ने पति गुड्डू की निशानदेही पर प्रेमलता का शव बहगुल नदी से बरामद किया। शव के हाथ-पैर बंधे हुए थे, जिससे हत्या की पुष्टि हुई।
अदालत में गुड्डू के खिलाफ हत्या और सबूत मिटाने का आरोप तय किया गया। उसके पिता मदनपाल और चाचा वालिस्टर के खिलाफ सबूत मिटाने की धाराओं के तहत मुकदमा चलाया गया।
अदालत ने पाया कि गुड्डू ने अपनी पत्नी प्रेमलता की हत्या की और अपराध के सबूत छिपाने के इरादे से अपने पिता मदनपाल और चाचा वालिस्टर की मदद से उसके शव को बहगुल नदी में फेंक दिया। इस गंभीर अपराध के लिए अपर सत्र न्यायाधीश आशीष वर्मा ने गुड्डू को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई। वहीं, अपराध के सबूत मिटाने में सहायता करने के लिए मदनपाल और वालिस्टर को चार-चार वर्ष के कारावास की सज़ा से दंडित किया गया। यह फ़ैसला समाज में महिला भ्रूण हत्या और लिंग भेद के खिलाफ एक कड़ा संदेश है।
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