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Shahjahanpur News : शाहजहाँपुर में इंसाफ की जीत, दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल का कारावास

शाहजहाँपुर में जघन्य अपराधों में संलिप्त अपराधियों को कठोरतम सजा दिलाने के इस अभियान के तहत एक आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास एवं 25,000 रुपये के जुर्माने से दंडित कराया गया है।

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Harsh Yadav
 पोक्सो एक्ट : आरोपी को 20 वर्ष का कठोर कारावास

पोक्सो एक्ट : आरोपी को 20 वर्ष का कठोर कारावास Photograph: (इंटरनेट मीडिया )

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शाहजहांपुर, वाईबीएन संवाददाता

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जनपद के  पुलिस महानिदेशक श्री प्रशांत कुमार के निर्देशानुसार चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के अंतर्गत शाहजहाँपुर पुलिस को एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। जघन्य अपराधों में संलिप्त अपराधियों को कठोरतम सजा दिलाने के इस अभियान के तहत एक आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास एवं 25,000 रुपये के जुर्माने से दंडित कराया गया है। प्रकरण में कार्यवाही श्री रमित शर्मा, अपर पुलिस महानिदेशक, बरेली जोन तथा डॉ. राकेश सिंह, पुलिस महानिरीक्षक, बरेली परिक्षेत्र के निर्देशानुसार एवं पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर के नेतृत्व में संपन्न हुई।

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इसमें अपर पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल पर्यवेक्षण के साथ-साथ थाना जैतीपुर पुलिस, मॉनीटरिंग सेल एवं अभियोजन विभाग के सामंजस्यपूर्ण प्रयास शामिल रहे। मामला थाना जैतीपुर क्षेत्र अंतर्गत मु.अ.सं. 397/22 धारा 363 भादवि व 5(j)(ii)/5L/6 पोक्सो एक्ट से जुड़ा हुआ था, जिसमें आरोपी – जसवीर पुत्र मोर सिंह, निवासी मेहोला, थाना सिकंदरपुर, जनपद कासगंज – के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस और अभियोजन विभाग की ओर से समयबद्ध कार्यवाही कर साक्षियों के सशक्त साक्ष्य न्यायालय में प्रस्तुत किए गए। इसके फलस्वरूप मा. न्यायालय ADJ-42 द्वारा आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास एवं ₹25,000 के अर्थदंड की सजा सुनाई गई।

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