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Photograph: (वाईबीएन नेटवर्क)
शाहजहांपुर वाईबीएन संवाददाता
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शाहजहांपुर के जिला कारागार परिसर में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्देश्य बंदियों को उनके विधिक अधिकारों, प्ली बार्गेनिंग की प्रक्रिया और निःशुल्क विधिक सहायता की जानकारी देना रहा।
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कार्यक्रम की अध्यक्षता सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (तृतीय) ओमप्रकाश मिश्रा ने की। उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा कि प्ली बार्गेनिंग एक सरल और लाभकारी विधिक प्रक्रिया है, जिसके तहत अधिकतम सात वर्ष की सजा वाले अपराधों में अभियुक्त व्यक्ति अपराध स्वीकार कर कम सजा प्राप्त कर सकता है। उन्होंने बंदियों को हल्के-फुल्के मामलों में अपराध स्वीकार कर मामले शीघ्र सुलझाने और कानूनी सहायता लेने के लिए प्रेरित किया। ओमप्रकाश मिश्रा ने बताया कि सभी बंदियों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान की जाती है जिसका लाभ उठाकर वे न्याय की प्रक्रिया में तेजी ला सकते हैं।
लीगल एड डिफेंस काउंसिल (एलएडीसीएस) के चीफ दिनेश कुमार मिश्रा ने भी शिविर में जानकारी साझा करते हुए बताया कि बंदियों को उच्च न्यायालय में बेल हेतु भी एलएडीसीएस की सहायता प्राप्त हो सकती है। उन्होंने बंदियों को उनके कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक रहने और आवश्यकता पड़ने पर सहायता लेने की अपील की। एलएडीसीएस के असिस्टेंट विवेक शर्मा ने प्ली बार्गेनिंग को लेकर विस्तार से जानकारी दी और बताया कि यह भारतीय विधिक व्यवस्था में न्यायिक बोझ को कम करने तथा न्याय प्रक्रिया को सरल बनाने का माध्यम है। कार्यक्रम का सफल संचालन डिप्टी जेलर अनिल विश्वकर्मा ने किया अंत में जेलर कृष्ण मुरारी गुप्ता ने सभी अधिकारियों, अधिवक्ताओं एवं उपस्थितजनों का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर अजमल हसन रजा खां (एलएडीसीएस) जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के वरिष्ठ लिपिक मोहम्मद अफजल डिप्टी जेलर कृष्ण कुमार पांडेय समेत अनेक बंदी उपस्थित रहे।
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