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Shahjahanpur News:सपा पोलिंग एजेंट की हत्या के तीन दोषियों को उम्रकैद की सजा

शाहजहांपुर। 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान सपा के पोलिंग एजेंट की हत्या के मामले में अदालत ने शुक्रवार को बड़ा फैसला सुनाया। अदालत ने तीन भाजपा समर्थकों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। यह हत्या फर्जी मतदान रोकने की रंजिश में की गई थी।

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Harsh Yadav
की हत्या के तीन दोषियों को उम्रकैद की सजा

की हत्या के तीन दोषियों को उम्रकैद की सजा Photograph: (इंटरनेट मीडिया )

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 शाहजहांपुर वाईबीएन संवाददाता

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जनपद में  2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान सपा के पोलिंग एजेंट की हत्या के मामले में अदालत ने शुक्रवार को बड़ा फैसला सुनाया। अदालत ने तीन भाजपा समर्थकों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। यह हत्या फर्जी मतदान रोकने की रंजिश में की गई थी।यह मामला निगोही थाना क्षेत्र के गांव विक्रमपुर चकौरा का है। 15 फरवरी 2022 को नेम सिंह यादव ने थाने में तहरीर दी थी कि उसका बेटा सुधीर, जो सपा प्रत्याशी रोशनलाल वर्मा का पोलिंग एजेंट था, 14 फरवरी को मतदान के दौरान फर्जी वोटिंग रोकने की कोशिश कर रहा था। इसी बात को लेकर भाजपा समर्थक उससे रंजिश मान बैठे थे।मतदान खत्म होने के बाद जब सुधीर घर लौट रहा था, तभी राजेश्वर सिंह और उसके समर्थकों ने उसे घेर लिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने तत्काल मामला शांत करा दिया और सुधीर को घर भिजवा दिया। लेकिन अगली सुबह, 15 फरवरी को करीब सात बजे राजेश्वर सिंह, राकेश सिंह, विशेष यादव, सुशांत सिंह और अनुज सिंह ने सुधीर के घर पर हमला कर दिया। हमलावरों ने अंधाधुंध फायरिंग की और राजेश्वर सिंह ने सुधीर को गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

घटना के बाद आरोपी फरार हो गए। पुलिस ने नेम सिंह की तहरीर पर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और राजेश्वर सिंह की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त तमंचा भी बरामद कर लिया गया।पुलिस जांच के बाद तीन आरोपियों – राजेश्वर सिंह, राकेश सिंह और विशेष यादव – के खिलाफ आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया गया। मुकदमे के दौरान गवाहों के बयान और साक्ष्यों के आधार पर अपर सत्र न्यायाधीश ने तीनों आरोपियों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।इस फैसले से मृतक सुधीर के परिजनों को न्याय मिला है, वहीं गांव में इसको लेकर चर्चा बनी हुई है। प्रशासन ने भी स्पष्ट किया है कि चुनाव के दौरान हिंसा करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।

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