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किशोरी से छेड़खानी Photograph: (प्रतीकात्मक)
शाहजहांपुर वाईबीएन संवाददाता ।एक नाबालिग किशोरी से छेड़खानी के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट (POCSO Court) शिवकुमार तृतीय ने दोषी जयपाल सिंह को तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। यह फैसला महिलाओं और बच्चों के प्रति होने वाले अपराधों में न्यायपालिका की गंभीरता को दर्शाता है।मामला 2 मार्च, 2018 का है, जब गढ़ियारंगीन थाना क्षेत्र के एक गांव में रहने वाले व्यक्ति ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। शिकायत के अनुसार, उनकी 13 वर्षीय बेटी गांव की अन्य लड़कियों के साथ देवस्थान पर गई हुई थी। वापसी के दौरान, जयपाल सिंह ने उनकी बेटी को रास्ते में रोक लिया और उसके साथ छेड़खानी करने लगा।
किशोरी के चीखने-चिल्लाने पर उससे आगे चल रहीं अन्य महिलाओं ने शोर मचाया। शोर सुनकर किशोरी के पिता और परिवार के अन्य सदस्य तुरंत मौके पर पहुंचे। परिजनों को अपनी ओर आता देख जयपाल सिंह वहां से फरार हो गया।पुलिस ने इस घटना को गंभीरता से लेते हुए जयपाल सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया और जांच के उपरांत आरोपपत्र अदालत में प्रस्तुत किया। अदालत में चले मुकदमे के दौरान, पीड़िता और अन्य गवाहों के बयानों के साथ-साथ प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों के आधार पर, अपर सत्र न्यायाधीश ने जयपाल सिंह को दोषी करार दिया।
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