/young-bharat-news/media/media_files/2025/07/01/blast-11-2025-07-01-11-53-15.png)
Listen to this article
0.75x1x1.5x
00:00/ 00:00
नई दिल्ली, वाईबीएन डेस्क:दिल्ली में आज से 15 साल पुराने पेट्रोल और 10 सालपुराने डीजल वाहनों पर ईंधन प्रतिबंध लागू हो गया है। इस कदम को जहां भाजपा सरकार ने स्वच्छ हवा के लिए ऐतिहासिक फैसला बताया है, वहीं आम आदमी पार्टी (AAP) ने इसे अराजक और बिना योजना का फैसला करार दिया है।
Advertisment
भाजपा पर कसा तंज
आप के वरिष्ठ नेता और दिल्ली संयोजक सौरभ भारद्वाज ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि "वे दिल्ली में सरकार नहीं चला रहे हैं, बल्कि ‘फुलेरा पंचायत’ चला रहे हैं। उन्होंने तंज कसते हुए सवाल उठाया और कहा कि अगर आप दिल्ली की सड़कों से पुराने वाहन हटाना चाहते हैं तो क्या पेट्रोल पंपों पर अराजकता फैलाने के अलावा कोई और योजना नहीं बनाई जा सकती थी? दिल्ली सरकार ने पर्यावरण को साफ रखने के उद्देश्य से ‘एंड-ऑफ-लाइफ’ (EOL) वाहनों पर सख्त कार्रवाई शुरू की है।
यह हैं नए नियम
Advertisment
- 15 साल पुराने पेट्रोल वाहन
- 10 साल पुराने डीजल वाहन
- को ईंधन नहीं मिलेगा और उन्हें कबाड़ घोषित कर दिया गया है।
क्या होगा नियम तोड़ने पर?
- ऐसे वाहनों को पेट्रोल पंपों पर फ्यूल नहीं मिलेगा
- यदि सड़क पर चलते पाए गए, तो सीधे जब्त कर लिए जाएंगे
- इन वाहनों को स्क्रैप यार्ड भेजकर नष्ट किया जाएगा
- पुलिस की टीमें पेट्रोल पंपों और सड़कों पर तैनात हैं
Advertisment
नियम किन पर लागू होगा?
- सभी निजी व व्यावसायिक वाहन
- जिनके रजिस्ट्रेशन की अवधि पूरी हो चुकी है (पेट्रोल: 15 साल, डीजल: 10 साल)
क्या कहना है सरकार का?
Advertisment
सरकार का कहना है कि दिल्ली में वायु प्रदूषण अब गंभीर खतरे का रूप ले चुका है, खासकर सर्दियों में, जब सांस लेना तक मुश्किल हो जाता है। इसलिए यह कदम आवश्यक और साहसिक बताया गया है।
जनता क्या करे?
- अपनी गाड़ी की रजिस्ट्रेशन डेट चेक करें
- अगर गाड़ी EOL की श्रेणी में है तो स्वेच्छा से स्क्रैपिंग की प्रक्रिया अपनाएं
- पेट्रोल पंप पर कोई भी पुराना वाहन ईंधन के लिए नहीं जाएगा, अन्यथा दंडित किया जाएगा। Bhardwaj | aam aadmi party Saurabh Bhardwaj
Advertisment