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IIM Kolkata रेप केस में नया मोड़: पीड़िता के पिता बोले- एक्सीडेंट हुआ था, रेप नहीं

IIM कोलकाता में एक MBA छात्र पर रेप का आरोप लगाने वाले मामले में नया मोड़ आया है। पीड़िता के पिता ने अपनी ही बेटी के आरोपों को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि बेटी के साथ कुछ गलत नहीं हुआ वह सिर्फ ऑटो से गिरने के कारण बेहोश हुई थी।

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Ranjana Sharma
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कोलकाता, वाईबीएन डेस्‍क:IIM कोलकाता में सामने आए रेप केस में बड़ा ट्विस्ट आ गया है। जहां एक महिला ने MBA छात्र पर रेप का आरोप लगाया, वहीं अब उसके पिता ने इस दावे से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि उनकी बेटी को किसी ने नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि वह ऑटो से गिरकर घायल हुई थी। पिता ने यह भी बताया कि उनकी बेटी आरोपी को जानती तक नहीं है और फिलहाल वह स्वस्थ है और आराम कर रही है।
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पीड़िता ने यह लगाए थे आरोप

इस मामले में हरिदेवपुर थाने में शिकायत दर्ज होने के बाद कोलकाता पुलिस ने कर्नाटक निवासी छात्र महावीर टोप्पनवर उर्फ परमानंद जैन को भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 64 और 123 के तहत गिरफ्तार किया। आरोपी को अलीपुर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे 7 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। अगली सुनवाई 19 जुलाई को होगी। पीड़िता ने अपनी शिकायत में बताया कि वह काउंसलिंग के लिए IIM हॉस्टल गई थी। आरोप है कि छात्र ने उसे मानसिक तनाव के बहाने लड़कों के हॉस्टल में बुलाया और पिज्‍जा और पानी में कुछ मिलाकर उसे दिया। खाने-पीने के बाद वह बेहोश हो गई और होश आने पर उसने खुद को आपत्तिजनक स्थिति में पाया। महिला का आरोप है कि आरोपी ने उसे धमकी भी दी कि अगर उसने किसी को बताया तो गंभीर परिणाम भुगतने होंगे।

जांच के दौरान पुलिस ने केस में दर्ज धाराओं को अपडेट किया

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कोलकाता पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक, यह घटना 11 जुलाई को सुबह 11:45 बजे से रात 8:35 बजे के बीच की है। पुलिस का कहना है कि आरोपी ने युवती को अपने हॉस्टल रूम में बुलाकर जबरन शारीरिक संबंध बनाए। उसे 12 जुलाई की रात 12:15 बजे हॉस्टल से गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने आरोपी का बयान दर्ज किया और उसके कपड़े व मोबाइल फोन जब्त कर लिए हैं। जांच के दौरान पुलिस ने केस में दर्ज धाराओं को अपडेट किया है।

संस्थान ने स्पष्ट किया कि पीड़िता IIM की छात्रा नहीं

अब इसमें BNS की धारा 64 (बलात्कार), 123 (डराने-धमकाने), के अलावा 127(2) (ग़लत तरीके से बंधक बनाना), 115(2) (जानबूझकर चोट पहुंचाना) और 76 (हमला) भी जोड़ी गई हैं। IIM कोलकाता ने बयान जारी कर कहा कि वे इस गंभीर शिकायत से अवगत हैं और पुलिस की जांच में पूरा सहयोग कर रहे हैं। संस्थान ने स्पष्ट किया कि पीड़िता IIM की छात्रा नहीं है। वहीं आरोपी की मां ने मीडिया से कहा कि उनका बेटा निर्दोष है और उन्हें नहीं पता कि उसे किस आरोप में गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि उनका बेटा कॉलेज के अंतिम वर्ष में पढ़ रहा था और ऐसा कोई गलत काम नहीं कर सकता। kolkata case 
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