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Photograph: (file)
बरेली, वाईबीएन नेटवर्क:
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस नेता राहुल गांधी और आईएमआईएमआई के मुखिया सांसद असदुद्दीन ओवैसी अपने विवादित बयानों से एक बार फिर घिर गए हैं। दोनों नेताओं को बरेली के जिला जज कोर्ट ने दूसरा समन भेजा है। पहले समन का दोनों ने जवाब नहीं दिया था।
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18 जनवरी को राहुल को होना है पेश
कांग्रेस नेता राहुल गांधी और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ दायर रिवीजन याचिकाओं को अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या दो में स्थानांतरित कर दिया गया। दोनों नेताओं को न्यायालय की ओर से दूसरा समन जारी किया गया। उसमे कोर्ट ने राहुल गांधी को 18 जनवरी और असदुद्दीन ओवैसी को 19 जनवरी को याचिका पर सुनवाई के दौरान पेश होने के आदेश दिए हैं।
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आर्थिक सर्वेक्षण को लेकर दिया था राहुल ने बयान
वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव प्रचार अभियान के दौरान कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और रायबरेली से सांसद राहुल गांधी की ओर से आर्थिक सर्वेक्षण को लेकर विवादित बयान दिया गया था। उस समय हिंदूवादी संगठनों की ओर से इसका तीखा विरोध हुआ था। इसी मामले में अखिल भारतीय हिंदू महासभा के मंडल अध्यक्ष पंकज पाठक की ओर से बरेली जिला जज कोर्ट में अर्जी दी गई थी। एमपी-एमएलए कोर्ट ने उस वक्त इस अर्जी को खारिज कर दिया था। बाद में पंकज पाठक ने जिला एवं सत्र न्यायालय में अपील कर दी। इसका संज्ञान लेते हुए सत्र न्यायालय ने सुनवाई की। न्यायालय ने नोटिस जारी कर राहुल गांधी को पेश होने का आदेश भी दिया। लेकिन राहुल गांधी न तो कोर्ट में पेश हुए और न ही उनकी तरफ से कोई जवाब आया। इस पर बरेली जिला जज कोर्ट से दोनो नेताओं को दूसरा समन जारी किया गया है। इसमें इनको 18 और 19 जनवरी को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया गया है।
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संसद में जय फलस्तीन बोलने पर ओवैसी के खिलाफ याचिका
लोकसभा चुनाव के बाद हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने संसद में शपथ लेने के बाद जय फलस्तीन का नारा लगाया था। उसे समय भी उनके इस बयान का तीखा विरोध हुआ था। इस पर बरेली कोर्ट में अधिवक्ता वीरेंद्र गुप्ता की ओर से अवर न्यायालय में असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ याचिका दायर की गई थी। तत्काल तो न्यायालय ने उस याचिका को खारिज कर दिया था। लेकिन इसके बाद अधिवक्ता ने पुनरीक्षण याचिका दायर की तो जिला जज ने पुनरीक्षण याचिका को स्वीकार करते हुए सांसद असदुद्दीन ओवैसी को सात जनवरी को हाजिर होने के लिए नोटिस जारी किया था। ओवैसी की तरफ से इस मामले में न्यायालय में कोई जवाब दाखिल नहीं किया गया। इस पर कोर्ट ने उनको 19 जनवरी को पेश होने के आदेश दिए हैं। जबकि रायबरेली के सांसद और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को 18 जनवरी को कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए गए हैं।
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