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Ankita Bhandari Murder Case: कोर्ट ने पुलकित, अंकित और सौरभ को सुनाई उम्रकैद की सजा

उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी मर्डर केस में कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। तीनों आरोपियों को दोषी करार दिया गया है। दोषियों को क्या सजा सुनाई गई है, आइए जानते हैं।

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Pratiksha Parashar
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कोटद्वार, वाईबीएन डेस्कAnkita Bhandari Murder Case: उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में कोर्ट ने शुक्रवार को फैसला सुना दिया। तीनों आरोपियों को दोषी करार दिया गया। इसके बाद सबकी निगाहें फैसले पर टिकी हुईं थीं। कोर्ट ने अब इस मामले में सजा का ऐलान भी कर दिया है। तीनों दोषियों को कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही तीनों पर जुर्माना भी लगाया गया है। आरोपी पुलकित आर्या, सौरभ और अंकित गुप्ता को भी उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। बता दें कि अंकिता के माता-पिता ने दोषियों के लिए फांसी की सजा की मांग की थी। 

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उम्रकैद और जुर्माना

अदालत ने अभियुक्त पुलकित आर्य को आजीवन कारावास एवं 50,000 जुर्माना, धारा 201 आईपीसी (साक्ष्य नष्ट करना) में 5 वर्ष का कठोर कारावास एवं 10,000 जुर्माना, धारा 354ए आईपीसी (यौन उत्पीड़न) में 2 वर्ष का कठोर कारावास एवं 10,000 जुर्माना, धारा 3(1)(क), अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम में 5 वर्ष का कठोर कारावास एवं 2,000 जुर्माना, अभियुक्त सौरभ भास्कर एवं अंकित गुप्ता को धारा 302 आईपीसी में कठोर आजीवन कारावास एवं 50,000 जुर्मानाधारा 201 आईपीसी में 5 वर्ष का कठोर कारावास एवं 10,000 जुर्माना, धारा 3(1)(क) में 5 वर्ष का कठोर कारावास एवं 2,000 जुर्माना तथा मृतका के परिजनों को 4 लाख का मुआवजा प्रदान करने का भी आदेश दिया है।

क्या है अंकिता भंडारी मर्डर केस?

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अंकिता भंडारी ऋषिकेश के पास वनंतरा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट थीं। वहीं इसी रिजॉर्ट से गायब हो गई थी। 6 दिन बाद जब 24 सितंबर को चीला पावर हाउस इनटेक में नहर से एसडीआरएफ ने अंकिता भंडारी का शव बरामद किया तो मर्डर का खुलासा हुआ। 18 सितंबर 2022 को अंकिता की हत्या कर उसके शव को नहर में फेंक दिया गया था। 19 साल की अंकिता भंडारी के मर्डर का आरोप उसी होटल के मालिक पर लगा था। रिजॉर्ट संचालक पुलकित आर्य ने अपने दो कर्मचारियों सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता के साथ मिलकर अंकिता का कत्ल किया था। आरोपी पुलकित आर्या भारतीय जनता पार्टी के पूर्व नेता विनोद आर्य का बेटा है, जिसकी वजह से मामला हाई प्रोफाइल हो गया। जानकारी के मुताबिक, अंकिता भंडारी ने वीआईपी गेस्ट को एक्स्ट्रा सर्विस देने से इनकार कर दिया था, जिसकी वजह से उसकी हत्या की गई थी। 

माता-पिता ने की थी फांसी की मांग

अंकिता के माता-पिता न्याय की उम्मीद में कोर्ट पहुंचे थे, जहां उन्होंने तीनों दोषियों को फांसी की सजा देने की अपील की। फैसले से ठीक पहले अंकिता के पिता ने कहा कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि उनकी बेटी को न्याय मिलेगा। उनकी आंखों में बेटी के खोने का गम साफ झलक रहा था। उन्होंने भावुक होकर कहा कि जिन लोगों ने मेरी बेटी की जान ली, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अंकिता की मां ने भी बेटी की हत्या के दोषियों के लिए फांसी की सजा की मांग की थी। 

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कोर्ट के बाहर कड़ी सुरक्षा

पूरे देश की नजरें अंकिता मर्डर केस के फैसले पर टिकी हुईं थीं। हाई प्रोफाइल केस की सुनवाई के दौरान कोटद्वार स्थित एडीजे कोर्ट में शुक्रवार को सुरक्षा कड़ी कर दी गई। अदालत परिसर के बाहर पुलिस ने बैरिकेडिंग की है। कोर्ट परिसर के 200 मीटर के दायरे को पुलिस ने सील कर दिया है। सिर्फ वकील और केस से जुड़े जरूरी स्टाफ को ही अंदर जाने की अनुमति है। 

Ankita Bhandari Murder Case अंकिता भंडारी हत्याकांड
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