नई दिल्ली, वाईबीएन डेस्क।UPI के आने से डिजिटल पेमेंट बेहद आसान हो गया है, लेकिन इसके साथ एक खतरा भी है अगर आप गलती से किसी गलत अकाउंट में पैसे भेज दें, तो टेंशन हो जाती है। हालांकि आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे मामलों में रिफंड पाने की एक तय और आसान प्रक्रिया होती है, जिसे फॉलो करके आप अपने पैसे वापस पा सकते हैं।
सबसे पहले रिसीवर से संपर्क करें
अगर आपने गलती से किसी दूसरे अकाउंट में पैसा भेज दिया है, तो सबसे पहले उस व्यक्ति से संपर्क करने की कोशिश करें। कई बार लोग खुद समझदारी दिखाते हैं और रकम वापस कर देते हैं। इस स्टेप से आपका काफी समय और झंझट बच सकता है। हालांकि अगर व्यक्ति मदद नहीं करता या जवाब नहीं देता, तो आपको अगली प्रक्रिया अपनानी होगी।
तुरंत अपने बैंक को जानकारी दें
गलत अकाउंट में पेमेंट होते ही तुरंत अपने बैंक की कस्टमर केयर या नजदीकी ब्रांच से संपर्क करें। बैंक आपसे ट्रांजैक्शन डिटेल्स मांगेगा और मामले की जांच शुरू करेगा। अगर रिसीवर ने पैसे खर्च नहीं किए हैं, तो बैंक पैसे रिवर्स करवा सकता है। ध्यान रखें, इस प्रोसेस में 48 घंटे के भीतर शिकायत करना जरूरी होता है। यदि बैंक से संपर्क न हो पाए तो आप NPCI हेल्पलाइन नंबर 1800-120-1740 पर कॉल करके शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
UPI ऐप के कस्टमर सपोर्ट को करें शिकायत
आपने जिस भी UPI ऐप से ट्रांजैक्शन किया है — जैसे Google Pay, PhonePe, Paytm या BHIM — उस ऐप के Help या Support सेक्शन में जाएं और "Wrong Transaction" की शिकायत करें। ऐप की टीम बैंक और रिसीवर बैंक से मिलकर जांच करती है। अगर गलती साबित होती है और रिसीवर सहमति देता है, तो आपको पैसे रिफंड कर दिए जाते हैं। यह प्रक्रिया कुछ दिन ले सकती है, लेकिन सही जानकारी देने पर कई बार जल्दी हल भी हो जाता है।