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बालाकोट एयरस्ट्राइक में पाकिस्तान को 'सबक' सिखाने वाले पायलट की पत्नी से 'जंग', कोर्ट ने कहा आप एक-दूसरे को माफ कर दें

सुप्रीम कोर्ट ने हाई प्रोफाइल मामले में काफी संवेदनशील रुख दिखाया। वर्ष 2019 के बालाकोट हमले में शामिल रहे लड़ाकू विमान के पायलट और उनकी पत्नी के बीच वैवाहिक विवाद से जुड़े मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा-एक-दूसरे को माफ करके आगे बढे़ं।

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Mukesh Pandit
HUSBAND WIFE DESPUIT
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नई दिल्ली, वाईबीएन डेस्क। भारतीय समाज में पति-पत्नी के संबंधों की जड़ें काफी गहरी हैं। परंतु कई बार आर्थिक, पारिवारिक या अन्य दूसरे कारणों से दोनों के बीच अनबन शुरू होती है और नौबत तलाक तक पहुंच जाती हैं। अक्सर ऐसे कुछ मामलों में अदालतों का रवैया काफी मानवीय हो जाता है। कोशिश रहती है कि संबंधों की यह टूटन रुक जाए। बालाकोट एयर स्ट्राइक में पाकिस्तान को उसके घर में घुसकर सबक सिखाने वाले पायलट को अपनी पत्नी से जंग लड़नी पड़ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई प्रोफाइल मामले में ठीक ऐसा ही रुख दिखाया। वर्ष 2019 के बालाकोट हमले में शामिल रहे लड़ाकू विमान के पायलट और उनकी पत्नी के बीच वैवाहिक विवाद से जुड़े मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा-एक-दूसरे को माफ करके आगे बढ़ना भी एक बेहतर रास्ता है। 

विवाद को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाने की सलाह

न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति अतुल एस चंदुरकर की पीठ ने इस दंपति से आपसी विवाद को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाने को कहा। पीठ ने वायुसेना अधिकारी की याचिका पर नोटिस जारी करते हुए कहा, ‘बदले की भावना से जीवन न जिएं। आप दोनों युवा हैं और आपके सामने एक लंबी जिंदगी है। आपको एक अच्छा जीवन जीना चाहिए।’कहा, ‘आप एक-दूसरे को माफ कर दें, (बातों को) भूल जाएं और आगे बढ़ें।’

पत्नी की प्राथमिकी रदद् कराने कोर्ट पहुंचा था वायुसेना अफसर

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2019 के बालाकोट हमले में शामिल रहे एक लड़ाकू पायलट की याचिका पर नोटिस जारी करते हुए यह टिप्पणी करके अदालत की रुख स्पष्ट किया। अदातल का साफ मंतव्य था कि दोनों वैवाहिक विवाद का मिल-बैठकर सौहार्दपूर्ण वातावरण में हल निकालें। दरअसल, वायुसेना अधिकारी ने आईआईएम स्नातक अपनी पत्नी द्वारा उसके खिलाफ दर्ज कराई गई प्राथमिकी को रद्द किए जाने का अनुरोध करते हुए याचिका दायर की थी।

पायलट ने दलील दी कि उसे और उसके परिवार को उसकी पत्नी एवं ससुर के कारण लगातार मानसिक उत्पीड़न झेलना पड़ रहा है। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने प्राथमिकी रद्द करने की याचिका खारिज कर दी थी जिसके बाद पायलट ने शीर्ष अदालत का रुख किया।

 2019 के बालाकोट हमले में शामिल रहे लड़ाकू पायलट और उसकी पत्नी के बीच वैवाहिक विवाद लंबे समय से चल रहा है। पुलवामा में 14 फरवरी 2019 को हुए आतंकवादी हमले के बाद इस भारतीय वायुसेना के इस अधिकारी ने हवाई हमला कर पाकिस्तान में बालाकोट में मौजूद आतंकवादियों के शिविरों को ध्वस्त कर दिया था।  supreme court | Supreme Court India | supreme court of india | Supreme Court News,Balakot Airstrike pilot

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