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दिल्ली में एक नंबवर से इन गाड़ियों का प्रवेश बंद, इन वाहनों को ही जाने की मिलेगी अनुमति । सांकेतिक तस्वीर
नई दिल्ली, वाईबीएन डेस्क। दिल्ली में लगातार बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर दिल्ली की भाजपा सरकार गंभीर नजर आ रही है। कृत्रिम बारिश का प्रयोग सफल नहीं होने के बाद अब प्रदूषण की रोकथाम के लिए दिल्ली में शुक्रवार रात 12 बजे से वाहनों को लेकर नया नियम लागू किया है। इसके अंतर्गत 1 नवंबर, 2025 से नया नियम लागू हो जाएगा। अब राजधानी की सीमाओं में केवल BS-IV व BS-VI मानक के कमर्शियल मालवाहक वाहन ही प्रवेश कर सकेंगे। जबकि पुराने BS-III और उससे नीचे के डीजल या पेट्रोल वाहन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगे।
CNG, LNG व इलेक्ट्रिक वाहनों को ही अनुमति
जानकारी के अनुसार, यह आदेश कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने जारी किया है। आयोग ने कहा है कि पुराने वाहनों से निकलने वाला धुआं दिल्ली की हवा को प्रदूषित करता है। इसलिए अब केवल BS-IV, BS-VI, CNG, LNG व इलेक्ट्रिक वाहन ही दिल्ली में प्रवेश कर पाएंगे।
ये गाड़ियां दिल्ली में नहीं आ सकेंगी
कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने साफतौर कहा है कि अब BS-III और उससे पुराने मानक वाले सभी ट्रांसपोर्ट व कमर्शियल वाहन (जैसे ट्रक, टेम्पो, लोडर आदि) को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। कोई ट्रक हरियाणा, यूपी या राजस्थान का है और वह BS-III या उससे पुराना है तो वह 1 नवंबर (31 अक्टूबर रात 12 बजे के बाद) से दिल्ली में नहीं आ सकेगा।
इन वाहनों को मिलेगी अनुमति
BS-VI मानक वाले वाहन (डीजल या पेट्रोल दोनों) को दिल्ली में प्रवेश मिलेगा। इसके साथ ही CNG, LNG और इलेक्ट्रिक वाहन (EVs) भी दिल्ली में चल सकेंगे। इसके अतिरिक्त BS-IV मानक वाले वाहनों को 31 अक्टूबर, 2026 तक अस्थायी छूट दी गई है, जिससे ट्रांसपोर्ट कंपनियां व ट्रक मालिकों को अपने वाहन अपग्रेड करने का समय मिल सके।
इसलिए लिए गया यह फैसला
मीडिया रिपोर्टस के अनुसार, दिन हजारों ट्रक व कमर्शियल गाड़ियां दिल्ली में सामान लेकर आती हैं। इनमें से करीब 40 प्रतिशत गाड़ियां जरूरी चीजें जैसे सब्जी, फल, दूध, अनाज व अन्य वस्तुएं लेकर आती हैं, लेकिन इनमें से ज्यादातर पुराने इंजन वाले ट्रक हैं जो काफी धुआं और प्रदूषण फैलाते हैं। सीएक्यूएम ने कहा है कि दिल्ली की सीमाओं पर चेकिंग के दौरान इन गाड़ियों की वजह से लंबा ट्रैफिक जाम लग जाता है और ट्रक इंजन चलते रहने से धुएं का स्तर बढ़ जाता है। यही वजह है कि अब पुराने वाहनों की एंट्री पर रोक लगा दी गई है।
सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी बना आधार
सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के बाद यह फैसला लिया गया, जिसकी सुनवाई में अदालत ने कहा था कि यह तय करना मुश्किल है कि कौन-सा ट्रक जरूरी सामान लेकर आ रहा है और कौन नहीं। इसलिए बॉर्डर पर गाड़ियों को रोकना पड़ता है, जिससे प्रदूषण व जाम दोनों बढ़ते थे। कोर्ट ने कहा कि ऐसे वाहनों को दी गई पुरानी छूट हटाई जाए। इसी के बाद CAQM ने आदेश जारी किया।
राज्यों को पालन कराने के आदेश
इसके साथ ही दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश व राजस्थान के परिवहन विभाग और ट्रैफिक पुलिस को आदेश दिया गया है कि वे इस नियम को सख्ती से लागू करें। सभी बॉर्डर एंट्री पॉइंट्स पर निगरानी बढ़ाई जाए, जिससे पुराने ट्रकों को रोका जा सके. इसके अतिरिक्त हर तीन महीने में सभी राज्यों को अपनी कार्रवाई की रिपोर्ट CAQM को भेजनी होगी।
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