/young-bharat-news/media/media_files/2025/03/25/JaLJ1ojwxbt1zU1t1SMr.jpg)
NAGPUR CASE UPDATES
00:00
/ 00:00
By clicking the button, I accept the Terms of Use of the service and its Privacy Policy, as well as consent to the processing of personal data.
Don’t have an account? Signup
NAGPUR CASE UPDATES
nagpur clashes update: नागपुर में हाल ही में हुई हिंसक घटनाओं के मुख्य आरोपियों, फहीम खान और यूसुफ शेख, के घरों पर बुलडोजर कार्रवाई को बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने सोमवार को रोक दिया। कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार और नगर निगम अधिकारियों से जवाब तलब किया है। कोर्ट ने संपत्ति मालिकों की सुनवाई न होने पर भी चिंता जताई है।
नागपुर नगर निगम ने संजय बाग कॉलोनी, यशोधरा नगर में स्थित फहीम खान के मकान का अवैध निर्माण हटाने के लिए रविवार को 24 घंटे का समय दिया था, जो सोमवार को पूरा हो गया था। फहीम खान का मकान उनकी पत्नी के नाम पर है। नगर निगम ने इसकी बिल्डिंग परमिशन अप्रूवल में गड़बड़ी को लेकर कार्रवाई का नोटिस दिया था।
यूसुफ शेख के घर के अवैध निर्माण को भी तोड़ा गया था। कोर्ट ने राज्य सरकार और नगर निगम अधिकारियों को जवाब देने का निर्देश दिया है। आरोपियों की याचिका पर मामले की अगली सुनवाई 15 अप्रैल को होगी।
हिंसा के दौरान पुलिस कर्मियों समेत कई लोग घायल हुए थे और शहर के 11 पुलिस थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगाया गया था।
3 मार्च: सपा विधायक अबू आजमी ने औरंगजेब को क्रूर शासक मानने से इनकार किया, जिससे विवाद शुरू हुआ।
4 मार्च: आजमी ने अपने बयान पर माफी मांगी।
महाराष्ट्र विधानसभा: आजमी को पूरे बजट सत्र के लिए निलंबित किया गया।
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस: औरंगजेब की कब्र ढहाने की मांग का समर्थन किया।
भाजपा विधायक टी राजा सिंह: कब्र के रखरखाव पर खर्च का विवरण मांगा।
17 मार्च: औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग को लेकर नागपुर में प्रदर्शन के दौरान हिंसा हुई।
19 मार्च : फहीम खान की गिरफ्तारी हुई।
20 मार्च: नंदनवन और कपिल नगर पुलिस थाना क्षेत्रों से कर्फ्यू हटाया गया।
21 मार्च: मुस्लिम भाइयों को आंख दिखाने वाले को बख्शेंगे नहीं, अजित पवार का बयान।
22 मार्च: पचपावली, शांतिनगर, लकड़गंज, सक्करदरा और इमामवाड़ा से कर्फ्यू हटा।
रविवार: नागपुर से पूरी तरह कर्फ्यू हटा।
उच्च न्यायालय द्वारा बुलडोजर कार्यवाही पर रोक लगाई गई।