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Supreme Court की वकील को लताड़, 'किसी गफलत में मत रहना, किसी सीनियर एडवोकेट का नाम लोगे तो...'

Supreme Court न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ ने उस वकील को फटकार लगाई, जिसने एक वाणिज्यिक विवाद से संबंधित मामले को स्थगित करने का अनुरोध किया था। 

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Mukesh Pandit
सर्वोच्च न्यायालय

नई दिल्ली, वाईबीएन नेटवर्क।

उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को एक वकील द्वारा इस आधार पर मामले की सुनवाई स्थगित करने का अनुरोध किए जाने पर कड़ी आपत्ति जताई कि एक वरिष्ठ वकील इस मामले में बहस करेंगे। न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ ने उस वकील को फटकार लगाई, जिसने एक वाणिज्यिक विवाद से संबंधित मामले को स्थगित करने का अनुरोध किया था। 

वकील ने कहा, 4 सप्ताह के लिए स्थगित कर दें

वकील ने अदालत से मामले को चार सप्ताह के लिए स्थगित करने का अनुरोध करते हुए कहा कि वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे इस मामले पर बहस करेंगे। वकील ने कहा कि साल्वे विदेश में हैं और लौटने के बाद वह मामले में स्वयं बहस करेंगे। पीठ ने टिप्पणी की, .क्या आपको लगता है कि अगर आप किसी वरिष्ठ वकील का नाम लेंगे तो हम मामले को स्थगित कर देंगे? वकीलों की यह प्रवृत्ति बंद होनी चाहिए। हम सिर्फ इसलिए मामले को स्थगित नहीं करेंगे क्योंकि आपने किसी वरिष्ठ वकील का नाम लिया है।" जब मामला बाद में सुनवाई के लिए आया तो अदालत ने कहा कि वह इस धारणा को दूर करना चाहती है कि वह वरिष्ठ वकील का नाम लेने पर मामले को स्थगित कर सकती है। 

सुनवाई स्थगित की

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बहरहाल, उसने अनुरोध स्वीकार कर लिया और सुनवाई स्थगित कर दी। न्यायालय ने जनवरी में एक वकील को कार में बैठकर अदालत को संबोधित करने के लिए फटकार लगाई थी और कानूनी कार्यवाही की गरिमा बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी में एक वकील को कार में बैठकर अदालत को संबोधित करने के लिए फटकार लगाई थी और कानूनी कार्यवाही की गरिमा बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया था।

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