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कोर्ट की डीएम को चेतावनी Photograph: (YBN)
नई दिल्ली, वाईबीएन डेस्कःगुजरात हाईकोर्ट की वर्चुअल कार्यवाही में भाग लेने वाले एक व्यक्ति का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसमें वह शौचालय में बैठा हुआ दिखा। हालांकि इस तरह के मामलों में पहले अदालतों ने कड़ा रुख दिखाया था लेकिन इस मामले को लेकर गुजरात हाईकोर्ट ने कोई सख्त कार्रवाई नहीं की। उलटे इस तरह की हिमाकत करने वाले शख्स की अपील को अदालत ने स्वीकार कर लिया।
20 जून को जस्टिस निरजर एस देसाई की बेंच के समक्ष हुई घटना
यह घटना 20 जून को जस्टिस निरजर एस देसाई की बेंच के समक्ष हुई। वीडियो के शुरू में समद बैटरी के नाम से लॉग इन किए गए व्यक्ति का क्लोजअप दिखाया गया है, जिसने अपने गले में ब्लूटूथ ईयरफोन पहना हुआ है। बाद में उसे अपना फोन कुछ दूरी पर रखते हुए देखा जाता है, जिससे पता चलता है कि वह शौचालय में बैठा है। वीडियो में उसे खुद की सफाई करते और फिर वॉशरूम से बाहर निकलते हुए दिखाया गया है। फिर वह कुछ समय के लिए स्क्रीन से दूर चला जाता है और फिर एक कमरे में दिखाई देता है।
अदालत के रिकॉर्ड के अनुसार यह व्यक्ति एक एफआईआर को रद्द करने की मांग करने वाले मामले में एक पक्ष के रूप में पेश हो रहा था। वह आपराधिक मामले में शिकायतकर्ता था। दोनों पक्षों के बीच सौहार्दपूर्ण समाधान के बाद अदालत ने एफआईआर को रद्द कर दिया।
ऑनलाइन अदालती कार्यवाही के दौरान पहले भी सामने आए हैं ऐसे केस
ऑनलाइन अदालती कार्यवाही के दौरान अनुचित व्यवहार का यह पहला मामला नहीं है। गुजरात हाईकोर्ट ने अप्रैल में एक वादी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया था। वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश होने के दौरान सिगरेट पीते हुए पाया गया था। इसी तरह, मार्च में दिल्ली की एक अदालत ने एक पार्टी को तलब किया था। वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपने मामले में पेश होने के दौरान सिगरेट पीते हुए देखा गया था। Judiciary | Indian Judiciary not present in content
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