नई दिल्ली, वाईबीएन नेटवर्क।
घर की चाह हर इंसान को होती है। इसके लिए वह रात-दिन महनत करके पैसे जोड़ता हैं। फिर भी कुछ न कुछ कमी रह जाती है। ऐसे भी बहुत से लोग हैं जो किराए के मकान में रहते हैं और अपनी सैलरी में HRA यानी हाउस रेंट अलाउंस शामिल न होने की वजह से लोगों को काफी परेशानियां उठानी पड़ती है। लेकिन फ्रिक करने की कोई जरूरत नहीं हैं, क्योंकि इनकम टैक्स के सेक्शन 80GG के तहत अब किराए के घर में रह रहे लोग टैक्स छूट का दावा कर सकते हैं।
सैलरीड और सेल्फ-एम्प्लॉयड हैं। साथ ही, उनकी आय में HRA का कोई हिस्सा नहीं है। इसको क्लेम करने के लिए कुछ बातों का आपको खासतौर पर ख्याल रखना काफी जरूरी है। इतना ही नहीं, ये छूट आपकी सालाना आय और किराए के आधार पर तय की जाती है।
ऐसे पा सकते हैं सेक्शन 80GG का फायदा
सेक्शन 80GG के तहत इस क्लेम को पूरा करने के लिए सबसे पहली बात ये है कि आपकी सैलरी में HRA का हिस्सा शामिल नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर आपकी तनख्वाह में HRA दिया गया होगा तो आप इस सेक्शन के तहत टैक्स छूट का दावा नहीं कर सकते हैं।
वहीं, दूसरी तरफ आप उसी घर का भुगतान कर सकते हैं, जिसमें आप अभी रह रहे हैं। क्योंकि ये भुगतान किसी दूसरे जगह पर लागू नहीं किया जाएगा। इसी के साथ आपके और आपके बीवी-बच्चों के नाम पर उस शहर में कोई प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, जहां आप रहते हैं या काम करते हैं।
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इस भुगतान को क्लेम करने के लिए Form 10BA भरने की प्रक्रिया को पूरा करना जरूरी है। फॉर्म फिल करने के बाद इसे इनकम टैक्स पोर्टल पर जमा करना होता है, जिसमें यह डिक्लियर करना पड़ता है कि आप सेक्शन 80GG की सभी शर्तों को पूरा करते हैं। इस बात का खास ख्याल रखना होता है कि फॉर्म में दी गई जानकारी पूरी तरह सही है, ताकि आगे चलकर आपको किसी भी तरह की परेशानियां न हो सके।