/young-bharat-news/media/media_files/2025/01/22/mrn7mF0fyjyLA594unxj.jpg)
. Photograph: (google)
00:00
/ 00:00
By clicking the button, I accept the Terms of Use of the service and its Privacy Policy, as well as consent to the processing of personal data.
Don’t have an account? Signup
. Photograph: (google)
नई दिल्ली, वाईबीएन नेटवर्क।
यह भी पढ़ें: सर्दियों में Fridge को भूलकर भी न करें बंद, पड़ेगा पछताना
बता दें, 1934 की धारा 11 के तहत भारतीय विमानन अधिनियम में अगर कोई व्यक्ति 60 मीटर से ऊपर की ऊंचाई से उड़ाता है तो इसके लिए उसे डायरेक्टर जनरल आफ सिविल एविएशन यानी डीजीसीए की अनुमति लेना काफी आवश्यक है। अगर आप बिना इनके परमिशन के वो 60 मीटर यानी 200 फीट के ऊपर पतंग उड़ाएंगे तो उन्हें सजा के तौर पर 2 साल के लिए जेल जाना पड़ जाएगा। साथ ही 10 लाख का जुर्माना भी देना पड़ेगा।
ऐसी भी जगह हैं, जहां पतंग उड़ाना पूरी तरह से मना हैं। बता दें, संवेदनशील इलाके हैं, जहां आप पतंग नहीं उड़ा सकते हैं क्योंकि इससे फ्लाइट से जुड़े हादसे होने का डर बना रहता है।