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पतंग उड़ाने के शौकीन हो, तो ये नियम जानना है जरूरी, वरना....

त्यौहारों में जब तक इंसान पतंग नहीं उड़ाता है तब तक उसका दिन अधूरा रहता है और वह पूरा नहीं लगता है। फिर चाहे वो मकर संक्राति हो या 15 अगस्त। लेकिन ये काम करते हुए आपको कुछ बातों को ध्यान में रखना काफी जरूरी है, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे।

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Ojaswi Tripathi
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. Photograph: (google)

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नई दिल्ली, वाईबीएन नेटवर्क    

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भारत में पतंग को एक अलग ही महत्व दिया जाता है। बच्चे हो या बूढ़ें हर कोई पतंग उड़ाने के शौकीन पाए जाते हैं। मकर संक्राति के दिन पूरे आसमान में सिर्फ रंगबिरंगे पतंग देखने को मिलते हैं। वहीं, 15 अगस्त को भी कुछ ऐसा ही नजारा नजर आता है। लेकिन क्या आप जानते हैं अगर आप पतंग उड़ाते समय कुछ बातों का खास ख्याल नहीं रखेंगे तो इससे आप को जेल भी जाना पड़ सकता है? जी हां, हमारे देश में पतंग उड़ाने को लेकर कानून बनाए गए हैं, जिसे अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो आपको काफी परेशानी हो सकती हैं।

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 त्यौहारों में जब तक इंसान पतंग नहीं उड़ाता है तब तक उसका दिन अधूरा रहता है और वह पूरा नहीं लगता है। फिर चाहे वो मकर संक्राति हो या 15 अगस्त। लेकिन ये काम करते हुए आपको कुछ बातों को ध्यान में रखना काफी जरूरी है, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे।

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इस तरह पतंग उड़ाने पर होगी इतने साल की सजा

बता दें, 1934 की धारा 11 के तहत भारतीय विमानन अधिनियम में अगर कोई व्यक्ति 60 मीटर से ऊपर की ऊंचाई से उड़ाता है तो इसके लिए उसे डायरेक्टर जनरल आफ सिविल एविएशन यानी डीजीसीए की अनुमति लेना काफी आवश्यक है। अगर आप बिना इनके परमिशन के वो 60 मीटर यानी 200 फीट के ऊपर पतंग उड़ाएंगे तो उन्हें सजा के तौर पर 2 साल के लिए जेल जाना पड़ जाएगा। साथ ही 10 लाख का जुर्माना भी देना पड़ेगा।

इन जगहों पर नहीं उड़ा सकते पतंग

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ऐसी भी जगह हैं, जहां पतंग उड़ाना पूरी तरह से मना हैं। बता दें, संवेदनशील इलाके हैं, जहां आप पतंग नहीं उड़ा सकते हैं क्योंकि इससे फ्लाइट से जुड़े हादसे होने का डर बना रहता है।

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