नई दिल्ली, वाईबीएन डेस्क । आयकर रिटर्न भरने वालों के लिए आई बड़ी राहत! अब नहीं होगी 31 जुलाई की भागदौड़ और आखिरी समय की घबराहट। सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए ITR फाइलिंग की डेडलाइन बढ़ा दी है। नई तारीख का एलान होते ही सोशल मीडिया पर यूजर्स ने ली राहत की सांस। जानिए नई अंतिम तारीख, फायदे और क्यों ये फैसला आपके लिए बेहद जरूरी है।
ITR भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2025 नहीं रही। केंद्र सरकार ने टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत देते हुए अब आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि आगे बढ़ा दी है। वित्त वर्ष 2024-25 और असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए अब आप नए शेड्यूल के अनुसार ITR फाइल कर सकते हैं। ये कदम खासकर उन नौकरीपेशा और बिजनेस वर्ग के लिए अहम है जो समय की कमी से जूझते हैं।
ITR Filing की अंतिम तारीख बढ़ी, जानिए क्या है नई डेडलाइन?
सरकार ने आम करदाताओं को बड़ी राहत दी है। अब ITR फाइल करने के लिए 31 जुलाई 2025 की बजाय 30 सितंबर 2025 तक का समय मिलेगा। ये बदलाव उन करदाताओं के लिए फायदेमंद है, जो प्रोफेशनल कारणों या तकनीकी दिक्कतों की वजह से समय पर फाइलिंग नहीं कर पाते थे।
क्यों लिया गया ये फैसला?
सरकार ने यह फैसला टेक्नोलॉजिकल बदलावों, पोर्टल पर बढ़ती ट्रैफिक और यूजर्स की शिकायतों को ध्यान में रखते हुए लिया है। हर साल जुलाई के अंतिम हफ्ते में आयकर पोर्टल पर सर्वर डाउन, OTP न आना, या बैंक लिंकिंग में गड़बड़ी जैसी दिक्कतें आती हैं। इस साल भी यही ट्रेंड दिखा, जिसे सरकार ने गंभीरता से लिया।
किसे होगा सबसे ज्यादा फायदा?
- नौकरीपेशा वर्ग, जिन्हें फॉर्म 16 मिलने में देर होती है।
- स्वरोजगार और फ्रीलांसर, जिनका खाता-बही समय पर तैयार नहीं होता।
- बिजनेस क्लास, जिनके पास डॉक्युमेंट्स अपलोड करने में अतिरिक्त समय लगता है।
- वे लोग जो AI/CA की मदद से ITR फाइल करते हैं, लेकिन समय नहीं निकाल पाते।
- ऐसे लोग जो रिफंड क्लेम करने के चक्कर में हर बार जल्दबाजी में फाइल करते थे।
देरी के बाद भी जुर्माना नहीं लगेगा?
यदि आप बढ़ाई गई तारीख यानी 30 सितंबर 2025 से पहले ITR फाइल कर देते हैं, तो कोई लेट फीस नहीं लगेगी। लेकिन इसके बाद फाइल करने पर ₹5000 तक की जुर्माना राशि लग सकती है। साथ ही, रिफंड में भी देरी हो सकती है।
सोशल मीडिया पर कैसी है प्रतिक्रिया?
यूजर्स ने ट्विटर और फेसबुक पर सरकार के इस कदम की सराहना की है। कई लोगों ने मीम्स के जरिए राहत की खुशी जताई। हैशटैग #ITRDeadlineExtended ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम डिजिटल इंडिया के अनुरूप है।
अब क्या करें टैक्सपेयर्स?
- अपने डॉक्युमेंट्स जल्द से जल्द इकट्ठा करें।
- डिजिटल माध्यम (इनकम टैक्स पोर्टल/CA ऐप) से समय रहते फाइल करें।
- गलतियों से बचने के लिए रिटर्न दोबारा चेक करें।
- रिफंड का फायदा उठाने के लिए समय पर फाइलिंग करें।
क्या आप इससे सहमत हैं? नीचे कमेंट करके अपनी राय दें।
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