नई दिल्ली, वाईबीएन नेटवर्क ।
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) की ओर से चलाई जाने वाली सोशल सिक्योरिटी स्कीम, प्रोविडेंट फंड (PF), रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सहायता देती है। यह स्कीम इमरजेंसी के समय भी आर्थिक मदद करती है। EPFO में जिसका खाता है वह घर खरीदने, लोन चुकाने, मेडिकल इमरजेंसी और शादी के खर्चों के लिए इस पैसे का इस्तेमाल कर सकता है। हालांकि, इस तरह की निकासी के लिए कुछ खास नियम बनाए गए हैं, जिनका पालन करना जरूरी है।
EPFO के नियमों के अनुसार, खाताधारक शादी के लिए पीएफ से कई बार पैसे निकाल सकते हैं, लेकिन इसकी कुछ शर्तें होती हैं। अगर, आपकी या आपके भाई-बहन, बेटे-बेटी की शादी है, तो इस उद्देश्य के लिए पीएफ खाते से तीन बार तक पैसे निकाले जा सकते है। हालांकि, यह सुविधा केवल उन्हीं खाताधारकों के लिए होती है, जिनका पीएफ खाता कम से कम सात साल पुराना हो।
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पीएफ से कितनी बार निकाल सकते हैं पैसे
EPFO अपने सदस्यों को कई बार पैसे निकालने की सुविधा देता है लेकिन, निम्नलिखित परिस्थितियों में पीएफ से पैसा निकाला जा सकता है:
- शादी के लिए: स्वयं, भाई-बहन या संतान की शादी के लिए तीन बार तक निकासी की अनुमति।
- घर खरीदने या बनाने के लिए: पीएफ की राशि का उपयोग मकान खरीदने या बनाने के लिए किया जा सकता है।
- होम लोन चुकाने के लिए: यदि किसी कर्मचारी ने मकान खरीदने के लिए होम लोन लिया है, तो वह पीएफ से आंशिक निकासी कर सकता है।
- मेडिकल इमरजेंसी के लिए: गंभीर बीमारी की स्थिति में पीएफ से निकासी की अनुमति होती है।
- शिक्षा के लिए: बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए भी पीएफ से पैसे निकाले जा सकते हैं।
PF से बार बार पैसे निकालने के लिए ये हैं पात्रता और शर्तें
पीएफ खाते से एक से ज्यादा बार पैसे निकालने के लिए कुछ आवश्यक शर्तों को पूरा करना जरूरी होता है:
न्यूनतम सेवा अवधि: निकासी करने के लिए पीएफ खाता कम से कम सात साल पुराना होना चाहिए।
निकासी की सीमा: शादी के लिए तीन बार, घर खरीदने के लिए एक बार, और मेडिकल इमरजेंसी में आवश्यकतानुसार निकासी की जा सकती है।
ऑनलाइन आवेदन: EPFO ने ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाया है, जिससे खाताधारक घर बैठे पीएफ निकासी के लिए आवेदन कर सकते हैं।
ऐसे करें पीएफ का पैसा निकालने के लिए आवेदन?
अगर आप शादी या किसी कारण से पीएफ खाते से आंशिक निकासी करना चाहते हैं, तो इस प्रक्रिया का पालन करें:
- EPFO की आधिकारिक वेबसाइट www.epfindia.gov.in पर जाएं।
- यूएएन (UAN) लॉगिन करें और अपने खाते में लॉगिन करें।
- 'Online Services' सेक्शन में 'Claim (Form-31, 19 & 10C)' पर क्लिक करें।
- निकासी का कारण चुनें और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
- क्लेम सबमिट करें और अनुमोदन की प्रतीक्षा करें।