नई दिल्ली, वाईबीएन नेटवर्क ।
India Railway News : भारत में रेलवे सबसे सस्ता और सुविधाजनक यातायात साधन है, जिसका उपयोग करोड़ों लोग रोजाना करते हैं। लेकिन, कई बार ट्रेनें देरी से चलती हैं, जिससे यात्रियों को परेशानी होती है। ...तो क्या आप जानते हैं कि अगर ट्रेन ज्यादा लेट हो जाए, तो आपको अपने टिकट का पूरा पैसा वापस मिल सकता है? आइए, जानते हैं कि रेलवे के नियमों के अनुसार कब और कैसे आप रिफंड प्राप्त कर सकते हैं...
कितनी देर लेट होने पर मिलता है पूरा रिफंड ?
train | indian railway | Indian railways | भारतीय रेलवे के नियमों के मुताबिक, अगर ट्रेन 3 घंटे या उससे अधिक देरी से चल रही है, तो यात्री अपने टिकट का पूरा रिफंड क्लेम कर सकते हैं। यह नियम सभी प्रकार की ट्रेनों (मेल, एक्सप्रेस, सुपरफास्ट) पर लागू होता है।
रिफंड पाने के लिए क्या करना होगा ?
टिकट कैंसिल करें: अगर आपने यात्रा नहीं की है और ट्रेन 3 घंटे से ज्यादा लेट है, तो आप टिकट कैंसिल करके रिफंड के लिए आवेदन कर सकते हैं।
TDR (Ticket Deposit Receipt) फाइल करें: रिफंड पाने के लिए IRCTC की वेबसाइट या ऐप पर जाकर TDR (टिकट डिपॉजिट रिसिप्ट) भरना होगा।
रिफंड प्रोसेस: TDR सबमिट करने के बाद रेलवे द्वारा जांच की जाती है। अगर क्लेम वैध पाया जाता है, तो रिफंड आपके बैंक अकाउंट या पेमेंट मोड में 5-7 दिनों के अंदर आ जाता है।
क्या हैं अन्य महत्वपूर्ण नियम ?
- अगर ट्रेन 3 घंटे से कम लेट है, तो रिफंड का प्रावधान नहीं है।
- अगर आपने यात्रा शुरू कर दी है, लेकिन बीच में ट्रेन रुक जाती है, तो अलग नियम लागू होते हैं।
- PNR स्टेटस चेक करके आप ट्रेन की देरी की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
कैसे बढ़ाएं रिफंड पाने की संभावना ?
- TDR फाइल करते समय सही जानकारी दें।
- ट्रेन के लेट होने का सबूत (जैसे PNR स्टेटस या स्टेशन अधिकारी द्वारा दी गई जानकारी) साथ रखें।
- IRCTC के नियमित अपडेट चेक करते रहें, क्योंकि कभी-कभी नियम बदल सकते हैं।
अगर आपकी ट्रेन 3 घंटे से ज्यादा लेट हो जाती है, तो आपको पूरा रिफंड मिल सकता है। बस TDR फाइल करके इसका लाभ उठाएं। यह जानकारी हर रेल यात्री के लिए उपयोगी है, इसलिए इसे शेयर जरूर करें!
🚆 आपकी यात्रा सुखद हो, और अगर ट्रेन लेट हो, तो पैसा वापस मिले!