नई दिल्ली, वाईबीएन नेटवर्क।
अगर आप भी ईपीएफओ में किसी तरह का बदलाव करना चाहते है और आपको उसमें परेशानी आ रही है, तो बेफिक्र हो जाइए। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने आधार से जुड़े यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन) वाले सदस्यों को अपने व्यक्तिगत विवरणों में नाम, जन्मतिथि जैसे महत्वपूर्ण तथ्यों को स्वयं बिना दस्तावेज बदलने की इजाजत दे दी है।
PF अकाउंट में कर सकते हैं ये बदलाव
यदि यूएएन को पहले ही आधार से सत्यापित किया जा चुका है, ती अंशधारक अपना नाम, जन्मतिथि, लिंग, राष्ट्रीयता, पिता/माता का नाम, वैवाहिक स्थिति, पति/पत्नी का नाम, सदस्यता ग्रहण करने की तिथि और सदस्यता खोड़ने की तिथि, बिना कोई दस्तावेज अपलोड किए अपडेट कर सकते हैं।
उपभोक्ताओं को मिलेगी राहत, पहले लगते थे 28 दिन
मौजूदा विवरण बदलने की प्रक्रिया काफी समय लेने वाली थी और इस तरह के अनुरोधों को नियोक्ताओं के माध्यम से भेजने की जरूरत पड़ती थी। इस काम में आमतौर पर 28 दिन तक का समय लग जाता था। नए प्रावधान के मुताबिक अब नियोक्ता के माध्यम से विवरण में संशोधन करने का अनुरोध केवल उन्हीं अंशधारकों को करना कर्मचारियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनका आधार और पैन उनके ईपीएफ खाते के साथ लिंक हो। किसी भी अपडेट या निकासी के लिए यह अनिवार्य है।
ईपीएफ विवरण और आधार में अगर कोई अंतर है तो काम में देरी संभव है। ईपीएफ खाते के विवरण अपडेट कराने में कुछ हफ्तों का समय लग सकता है, क्योंकि ये पूरी तरह से नियोक्ता की अपेक्षित कार्यवाही करने में लगने वाले समय पर निर्भर करता है।
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इस तरह से कर सकते हैं अपडेट
यूनिफाइड मेंबर पोर्टल https://uniedportalme m.epudia.gov.in/memb erinterface/ पर आए। 2. लॉग इन करने के लिए अपना यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यानी यूएएन, पासवर्ड और कैच्या दर्ज करें।
यूएएन क्या है?
यूएएन का मतलब है यूनिवर्सल अकाउंट नंबर और इसे ईपीएफओ द्वारा आवंटित किया जाता है। यूएएन विभिन्न प्रतिष्ठानों द्वारा किसी व्यक्ति को आवटित सदस्यता आईडी के लिए रूप में काम करता है। पीआईबी की हालिया जानकारी के मुताबिक, वर्तमान में सदस्यों द्वारा दर्ज की गई शिकायतों में से लगभग 27% सदस्यों के प्रोफाइल और केवाईसी के मुद्दों से सबंधित है।