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बरेली, वाईबीएन संवाददाता
बरेली। नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले एक व्यक्ति को अदालत ने 20 साल कैद की सजा सुनाई। सजा का आदेश विशेष न्यायाधीश कुमार मयंक ने किया। कोर्ट ने दोषी पर 30 हजार रुपये का जुर्माना भी डाला है। जुर्माने की राशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है।
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घटना मीरगंज थाना क्षेत्र की है, जिसकी रिपोर्ट पीड़िता के भाई की ओर से लिखाई गई थी। रिपोर्ट में कहा गया था कि 30 मई 2014 की रात 3 बजे जब घर के सभी लोग सो रहे थे। इस दौरान नदीम, अपने चाचा शकील, कदीर और जलील की मदद से उसकी नाबालिग बहन को बहलाकर अपने साथ ले गया। वादी ने अपनी बहन की तलाश की लेकिन वह नहीं मिली। पुलिस ने भाई की दी तहरीर के आधार पर मुकदमा कायम किया लेकिन विवेचना के बाद सिर्फ नदीम के खिलाफ नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई।
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सुनवाई के दौरान आठ गवाह किए पेश
मामला जब कोर्ट में आया तो सरकारी वकील ने पैरवी में आठ गवाह पेश किए। कोर्ट ने अभियुक्त नदीम को दोषी ठहराते हुए 20 साल कैद की सजा सुनाई। इसके अलावा नदीम पर 30 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। जुर्माने की सारी राशि पीड़िता को देने का आदेश भी कोर्ट ने किया।