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RC issued : अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी से होगी 8.84 हजार की वसूली

न्यायालय नियंत्रक प्राधिकारी (आनुतोषिक भुगतान अधिनियम) एवं सहायक श्रमायुक्त बरेली ने जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी अंजना सिरोही से 8.84 लाख रुपये की वसूली का आदेश दिया है।

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Sudhakar Shukla
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बरेली, वाईबीएन संवाददाता

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बरेली। न्यायालय नियंत्रक प्राधिकारी (आनुतोषिक भुगतान अधिनियम) एवं सहायक श्रमायुक्त बरेली ने जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी अंजना सिरोही से 8.84 लाख रुपये की वसूली का आदेश दिया है। न्यायालय से जारी वसूली प्रमाणपत्र के कलेक्ट्रेट पहुंचने पर एडीएम (वित्त एवं राजस्व) संतोष बहादुर सिंह के निर्देश पर तहसील सदर की टीम ने आरसी जारी की। साथ ही, एलडीएम से अधिकारी के बैंक खातों की जानकारी मांगी गई है।

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सहायक श्रमायुक्त ने महत्वपूर्ण मामले में सुनाया फैसला

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सहायक श्रमायुक्त न्यायालय ने नसीरन खातून, पत्नी स्व. हशयत यार खान के अनुतोषिक भुगतान मामले में सुनवाई करते हुए 16 दिसंबर 2023 को 8,84,972 रुपये के भुगतान का आदेश दिया था। इस आदेश के तहत संबंधित पक्ष को निर्धारित अवधि में भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए थे।

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शिक्षा व्यवस्था में गड़बड़ी पर 25 हजार का दंड

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राज्य सूचना आयोग ने निर्धारित समय पर सूचना उपलब्ध नहीं कराने के कारण जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) संजय सिंह पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया था। अब तहसील सदर की टीम ने इस जुर्माने की वसूली की प्रक्रिया तेज कर दी है। बीएसए ने 21 फरवरी को जिलाधिकारी को पत्र लिखकर अर्थदंड की वसूली स्थगित करने का अनुरोध किया। अपने पत्र में उन्होंने उल्लेख किया कि जब वे एटा जिले में जनसूचना अधिकारी के रूप में कार्यरत थे, तब 8 नवंबर 2023 को संयुक्त रजिस्ट्रार, उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग, लखनऊ ने उन पर यह दंड लगाया था। आयोग ने इसकी वसूली के स्पष्ट निर्देश भी दिए थे। बीएसए ने आदेश वापसी के लिए 28 अप्रैल को सुनवाई की तिथि निर्धारित किए जाने की जानकारी देते हुए राहत की मांग की है।

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2.69 लाख रुपये बकाया: किसान की जमीन कुर्क

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मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण की कोर्ट से जारी वसूली पत्र के तहत तहसील सदर की टीम ने अनिल बनाम पप्पू लाल पुत्र टीकाराम निवासी गुलाब नगर, झीनगिरी नवीनगर थाना कैंट के खिलाफ कुर्की आदेश जारी किया। दो वसूली प्रमाणपत्र जारी होने के बावजूद 2,69,464 रुपये जमा न करने पर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए उनकी कृषि भूमि कुर्क कर दी। राजस्व निरीक्षक और क्षेत्रीय लेखपाल की रिपोर्ट के आधार पर एसडीएम सदर प्रमोद कुमार के निर्देश पर क्षेत्रीय संग्रह अमीन विनीत कुमार सिंह ने बकायेदार के घर पर अचल संपत्ति कुर्क करने का नोटिस चस्पा किया। कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद प्रशासन ने पप्पू लाल की निम्नलिखित कृषि भूमि को कुर्क कर लिया।
गाटा संख्या 92 से 0.00550 हेक्टेयर
गाटा संख्या 146 से 0.0495 हेक्टेयर
गाटा संख्या 106 ग से 0.0064 हेक्टेयर
गाटा संख्या 120 से 0.0111 हेक्टेयर
गाटा संख्या 133 से 0.0078 हेक्टेयर

राजस्व खतौनी में भूमि को बंधक के रूप में दर्ज

इसी क्रम में जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी अंजना सिरोही ने निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण को पत्र लिखकर पूरे मामले की जानकारी दी है और मार्गदर्शन मांगा है।

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