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बरेली,वाईबीएनसंवाददाता
मुख्य विकास अधिकारी जग प्रवेश ने जानकारी देते हुए बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना के अंतर्गत प्रदेश के वर्तमान एवं सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों तथा उनके आश्रितों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा प्रदान करने का प्रावधान है। यह सुविधा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत पंजीकृत सभी निजी एवं सरकारी चिकित्सालयों में उपलब्ध कराई जाएगी। निजी सूचीबद्ध चिकित्सालयों में प्रत्येक लाभार्थी परिवार को प्रतिवर्ष ₹5 लाख तक की कैशलेस चिकित्सा सुविधा प्राप्त हो सकेगी।
स्टेट हेल्थ कार्ड अनिवार्य, पहचान के बाद ही मिलेगा कैशलेस इलाज
योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए प्रत्येक पात्र लाभार्थी के पास स्टेट हेल्थ कार्ड का होना अनिवार्य है। इस कार्ड की सहायता से संबद्ध चिकित्सालय में लाभार्थी की पहचान सुनिश्चित की जाएगी, जिसके उपरांत ही उन्हें कैशलेस चिकित्सा सुविधा प्रदान की जा सकेगी। राज्य के सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों, उनके आश्रितों तथा 70 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए कैशलेस हेल्थ कार्ड बनाए जाने हेतु 24 से 26 अप्रैल तक विकास भवन, बरेली के भूतल सभागार में विशेष कैंप का आयोजन किया जाएगा।
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