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बरेली, वाईबीएन संवाददाता
बरेली। रिश्वत लेकर थाने से स्मैक तस्करों को छोड़ने के मामले में फरार चल रहे फरीदपुर थाने के पूर्व इंस्पेक्टर रामसेवक को स्पेशल जज भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम ने अंतरिम जमानत दे दी है। उसकी स्थायी जमानत पर सुनवाई के लिए कोर्ट ने 5 फरवरी की तिथि तय की है।
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21 अगस्त की रात स्मैक तस्कर आलम, नियाज अहमद और अशनूर को हिरासत में लेने के बाद बिना कार्रवाई छोड़ने के लिए नौ लाख रुपये में सौदा किया था। ₹7 लाख में अपना ईमान बेच कर आलम और नियाज को थाने से छोड़ दिया। एसपी साउथ ने अपनी टीम के साथ इंस्पेक्टर के आवास पर छापा मारा तो वहां से लाखो रुपये बरामद हुए। इस दौरान इंस्पेक्टर सरकारी पिस्टल और 10 कारतूस लेकर दीवार कूदकर भाग गया।
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उसने अपने खिलाफ दर्ज मुकदमे को गलत बताते हुए हाईकोर्ट में उसे खारिज करने की अर्जी भी दे दी। बुधवार को उसने वकील के जरिये कोर्ट में अंतरिम और स्थायी जमानत के लिए अर्जी दी। वह बीमारी की हालत में कोर्ट पहुंचा। इधर उसको ड्रिप भी लगी हुई थी। उसके वकील ने कोर्ट के सामने उसके गंभीर रूप से बीमार होने का तर्क दिया। डॉक्टर की रिपोर्ट भी पेश की। इसके आधार पर कोर्ट ने रामसेवक को अंतरिम जमानत दे दी है। इंस्पेक्टर रामसेवक के खिलाफ फरीदपुर थाने में तीन मामले दर्ज हैं। पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर सकी।