/young-bharat-news/media/media_files/2025/01/28/LTRhU7ijiNiE4zHuHAO4.jpg)
बरेली, वाईबीएन संवाददाता
बरेली। बरेली के बहेड़ी में 18 साल पहले तोमर फार्म पर ट्रक ड्राइवरों से मारपीट कर रुपये लूटने वाले एक लुटेरे को अदालत ने दस साल कैद की सजा सुनाई है। सजा का आदेश अपर सत्र न्यायाधीश अभिषेक कुमार चतुर्वेदी ने किया। कोर्ट ने इस मामले में तीन लोगों को बरी भी किया है।
यह भी पढ़ें- FIR: 25 लाख रुपये लेकर नहीं किया मकान का सौदा, रकम मांगने पर दे रहे धमकी
4 अप्रैल 2007 को बहेड़ी थाना क्षेत्र के गांव नौडांडी में सुबह 4 बजे तोमर फार्म हाउस के पास हो रहे खनन अड्डे से बालू लेने आए ट्रक ड्राइवर और क्लीनर को पीटकर असलहा दिखाकर लूट की गई। इस मामले में शकील, गुड्डू और आईव उर्फ आरिफ ने मारपीट की और अभियुक्त मोबीन ने इन लोगों के साथ मिलकर इकबाल से 2750 रुपये, सलाहुद्दीन से 300 रुपये और एक मोबाइल व क्लीनर अकील शाह से 250 रुपये लूट लिए।
यह भी पढ़ें- अनेजा ग्रुप के खिलाफ आरसी जारी, संपत्ति से की जाएगी 2983179 रुपये की वसूली
लुटेरे पर साढ़े दस हजार का जुर्माना भी डाला
बाद में अभियुक्त मोबीन को लोगों ने घेरकर पकड़ लिया। उसके पास से लूटे गए 550 रुपये भी बरामद हुए। उसे पुलिस को सौंप दिया गया। मामला कोर्ट में पहुंचा तो सरकारी वकील राजेश्वरी गंगवार ने पैरवी की। कोर्ट ने शकील, गुड्डू, आईव उर्फ आरिफ को उन पर लगे आरोपों से बरी कर दिया, जबकि मौके पर पकडे़ गए अभियुक्त मोबीन को दोषी ठहराते हुए दस साल कैद की सजा सुनाई। इसके अलावा उस पर 10 हजार 500 रुपये जुर्माना भी लगाया गया।