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बरेली, वाईबीएन संवाददाता
बरेली। किसान सम्मान निधि समेत अन्य योजनाओं का लाभ लेने के लिए किसानों को फार्मर रजिस्ट्री कराना जरूरी है, जो किसान 24 फरवरी तक फार्मर रजिस्ट्री नहीं कराएंगे उनकी किसान सम्मान निधि की किस्त जारी नहीं की जाएगी।
उप निदेशक कृषि अभिनंदन सिंह ने बताया कि फार्मर रजिस्ट्री किसान खुद मोबाइल एप के जरिये कर सकते हैं। इसके अलावा कृषि विभाग के कार्यलय, लेखपाल, सीएससी और जेनसेवा केंद्र के माध्यम से करा सकते हैं। फार्मर रजिस्ट्री कराने के लिए किसानों को आधारकार्ड, खतौनी की छायाप्रति, आधार पर पंजीकृत मोबाइल नंबर की आवश्यकता होगी।
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उप निदेशक कृषि ने बताया कि इसके लिए गांवों में विभाग की ओर से कैंप भी लगाए जा रहे हैं। इसके माध्यम से किसाना न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कृषि उत्पादन की खरीद, किसानों को संस्थागत खरीदारों से जोड़ने, कृषि इनपुट सप्लायर के साथ कृषकों को जोड़ने, फसली ऋण व फसल बीमा की क्षतिपूर्ति, आपदा राहत प्राप्त करने में सुगमता, फार्मर रजिस्ट्री का प्रयोग कृषि के साथ-साथ अन्य विभाग जिसमें गन्ना, उद्यान, मत्स्य, खाद्य एवं विपणन आदि योजनाओं का लाभ प्रदान किया जा सकेगा।
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उन्होंने कहा कि किसान अपनी खतौनी, आधार कार्ड और आधार कार्ड पर पंजीकृत मोबाइल नंबर के साथ निकटतम जनसेवा केंद्र पर अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर फार्मर रजिस्ट्री कराएं। साथ ही जिन किसानों ने गांव में तैनात कृषि विभाग के प्राविधिक सहायक से फार्मर रजिस्ट्री के लिए ईकेवाईसी कराई गई है, वह अपने क्षेत्र के लेखपाल से संपर्क कर ईकेवाईसी के सापेक्ष भूमि सत्यापन कराते हुए फार्मर रजिस्ट्री पंजीकरण को पूर्ण कराने की पुष्टि कर लें। फार्मर रजिस्ट्री के लिए पंजीकरण न कराए जाने की स्थिति में किसान किसान सम्मान निधि योजना की 24 फरवरी 2025 को जारी होने वाली 19वीं किस्त का लाभ मिलने से वंचित रह सकते हैं।