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बरेली, वाईबीएन संवाददाता
बरेली। विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार यादव ने दोस्त की हत्या करने के आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उसने मात्र 16 हजार रुपये के लिए दोस्त की चाकू से गोदकर हत्या कर दी थी।
यह घटना थाना नवाबगंज क्षेत्र के गांव कुंडरा कोठी में छह दिसंबर 2022 को हुई थी। यहां के रहने वाले नन्हेंनाथ की गांव के कुंदननाथ के बेटे बब्लू से दोस्ती थी। छह दिसंबर 2022 की सुबह दस बजे नन्हेनाथ दोस्त बबलू को उसके घर से बुलाकर ले गया था। उसके कहने पर बबलू अपनी बाइक भी साथ ले गया था। शाम तक बबलू घर नहीं लौटा तो परिवारवालों को चिंता हुई।
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उन्होंने नन्हेनाथ के बारे में पता किया तो वह अपने घर पहुंच चुका था। पिता कुंदननाथ ने अपने बेटे बबलू के बारे में नन्हे से पूछा तो उसने कह दिया कि उसे बबलू के बारे में कोई जानकारी नहीं है। हालांकि उसने बबलू की मोटरसाइकिल 16 हजार रुपये में गिरवी रखने की बात कुबूल की।
नन्हे से संतोषजनक जवाब न मिलने पर कुंदननाथ ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने संदेह के आधार पर नन्हे को हिरासत में लेकर पूछताछ की। शुरूआत में वह पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करता रहा मगर जब उससे सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने सच्चाई कबूल कर ली। पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने के बाद नन्हे को कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने उसे जेल भेज दिया। विवेचना पूरी करने के बाद कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। कोर्ट में मुकदमे की सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने नन्हेनाथ को हत्या का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
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पुलिस ने कोर्ट में पेश किए 8 गवाह
अदालत में मुकदमा चलने के दौरान पुलिस ने आठ गवाह पेश किए। गवाही देने वालों में मृतक के पिता, चाचा के अलावा वह सुनार भी शामिल रहा, जिसके यहां बबलू की बाइक गिरवीं रखी गई थी। इन सभी ने नन्हे के खिलाफ गवाही दी।
दोनों के बीच थी गहरी दोस्ती
बबलू और नन्हे के बीच गहरी दोस्ती थी। हर वक्त दोनों का साथ में उठना बैठना था। नन्हे ने जुए में हारने के बाद अपना मोबाइल गिरवी रख दिया था, जिसे वह छुड़ाना चाहता था। उसने बबलू की हत्या करने के बाद उसकी बाइक 16 हजार रुपये में गिरवी रख दी थी।