Advertisment

बेटी और पत्नी की हत्या करने वाले को उम्रकैद

नाबालिग बेटी से दुष्कर्म और इसका विरोध करने पर पत्नी और पुत्री की हत्या करने वाले को आखिरकार उसके कुकर्मों की सजा मिल गई। विशेष जज पॉक्सो एक्ट द्वितीय नरेंद्र प्रकाश की विशेष अदालत ने दोषी तेजपाल गंगवार को आजीवन कारावास कैद की सजा सुनाई है।

author-image
Sanjay Shrivastav
umarkaid
Listen to this article
0.75x1x1.5x
00:00/ 00:00

बरेली,वाईबीएनसंवाददाता

बरेली। नाबालिग बेटी से दुष्कर्म और इसका विरोध करने पर पत्नी और पुत्री की हत्या करने वाले को आखिरकार उसके कुकर्मों की सजा मिल गई। विशेष जज पॉक्सो एक्ट द्वितीय नरेंद्र प्रकाश की विशेष अदालत ने दोषी तेजपाल गंगवार को आजीवन कारावास कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 28 हजार रुपये का जुर्माना भी डाला है।

विशेष लोक अभियोजक प्रवीन कुमार सक्सेना ने बताया कि देवरनियां थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति ने सीबीगंज थाने में 24 जनवरी 2019 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के मुताबिक वादी ने अपनी बेटी की शादी करीब 21 वर्ष पूर्व सीबीगंज थाना क्षेत्र के गांव बोहित निवासी तेजपाल गंगवार के साथ की थी। उसकी बेटी ने शादी के बाद एक पुत्री और दो पुत्रों को जन्म दिया। तेजपाल दूध बेचने काम करता था।

24 जनवरी 2019 को खेत में मिला था मां-बेटी का कंकाल

Advertisment

16 नवंबर 2018 को वादी की विवाहित बेटी अपनी नाबालिक बेटी के साथ अचानक लापता हो गई। इसके बाद 24 जनवरी 2019 को मां-बेटी की क्षत-विक्षत खोपड़ियां, कुछ हड्डियां, पायजेब, मंगलसूत्र, मोती की माला, फटा स्वेटर और लेडीज चप्पलें बोहित गांव के ही रोहित उर्फ राजकुमार के खेत में मिली थीं। इस पर मृतका के पिता ने अपने दामाद तेजपाल के खिलाफ मां-बेटी की हत्या कर शव गायब करने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

इसे भी पढ़ें-हल्की बूंदाबांदी और तेज हवाओं से सर्दी की एक बार फिर से घर वापसी, यंग भारत पर जानिए कल कैसा रहेगा दिन

विवेचना में हुआ खुलासा-नाबालिक बेटी से दुष्कर्म करता था तेजपाल

Advertisment

पुलिस की विवेचना के दौरान खुलासा हुआ कि तेजपाल गंगवार अपनी सगी नाबालिग बेटी से दुष्कर्म करता था। पत्नी के विरोध करने पर तेजपाल उसे पीटता था। तेजपाल अपनी बेटी को प्रेमपत्र भी लिखता था। उसकी पत्नी और बेटी इसका विरोध करती थीं। तेजपाल पाल एक दिन बहाने से अपनी पत्नी और बेटी को गन्ने के खेत में ले गया और उनकी हत्या करने के बाद दोनों के शव गड्ढा करके मिट्टी में छिपा दिए।

इसे भी पढ़ें-परसाखेड़ा में जल निकासी के लिए बनेगा आरसीसी नाला, निविदा जारी

नाबालिक बेटे ने कोर्ट में पिता के खिलाफ दी गवाही

Advertisment

मुकदमा चलने के दौरान तेजपाल के 17 वर्षीय बेटे ने पिता के खिलाफ अदालत में डटकर गवाही दी। उसने अदालत को बताया कि पिता उसकी छोटी बहन के साथ दुष्कर्म करता था। पुलिस ने बरामद प्रेमपत्रों की हैंडराइटिंग का मिलान कराया तो वह तेजपाल गंगवार के लेख में ही निकले। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद शनिवार को अदालत ने अपना फैसला सुनाया।

इसे भी पढ़ें-तस्करी के धंधे में उतरी महिलाएं, गैंग के सदस्यों समेत एक और गिरफ्तार

डीएनए टेस्ट से हुई मां-बेटी की शिनाख्त

घटना स्थल पर मां-बेटी के शव के नाम पर दोनों की खोपड़ियां और कुछ हड्डियां मिली थीं। सीबीगंज पुलिस ने हड्डियों का डीएनए टेस्ट कराया, जिसमें बरामद हड्डियां मां-बेटी की ही निकलीं। इसके अलावा बेटी को लिखे प्रेमपत्र की हैंडराइटिंग एक्सपर्ट से जांच कराई गई। जांच में तेजपाल का ही लेख निकला। 

नाबालिक से छेड़छाड़ करने वाले को तीन साल की कैद

विशेष जज पॉक्सो एक्ट तृतीय उमाशंकर कहार की विशेष अदालत ने नाबालिग से छेड़छाड़ करने वाले सोनपाल को दोषी पाए जाने पर सश्रम तीन साल कैद और ढाई हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। विशेष लोक अभियोजक राजीव तिवारी और आलोक प्रधान ने बताया कि पीड़िता की मां ने थाना भमोरा में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। वादी का आरोप था कि सात मई 2019 की रात में उसकी नाबालिग बेटी चारपाई पर सो रही थी। तभी पड़ोसी सोनपाल शराब पीकर नाबालिग की चारपाई पर लेट गया और उससे छेड़छाड़ करने लगा। भमोरा पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज कर सोनपाल के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की।

Advertisment
Advertisment