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बरेली,वाईबीएन संवाददाता
बरेली। प्रदेश सरकार द्वारा संचालित "मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान (CM-YUVA) योजनान्तर्गत बरेली को 3000 का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। ऋण की सुविधा प्रदान किये जाने हेतु आवेदक जनपद का मूल निवासी हो। आवेदक की आयु 21 वर्ष से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। शैक्षिक योग्यता न्यूनतम कक्षा आठ होनी चाहिए।
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परियोजना में भूमि भवन का कय नहीं होगा सम्मिलित।
इण्टरमीडिएड उत्तीर्ण अथवा समकक्ष को वरीयता दी जायेगी। उद्योग एवं सेवा क्षेत्र में अधिकतम ₹0 5.00 लाख तक की परियोजनाओं के ऋण पर परियोजना लागत का शत् प्रतिशत ब्याज उपादान वित्त पोषण की तिथि से अगले 4 वर्षों के लिए दिया जायेगा। कुल परियोजना लागत का न्यूनतम 10 प्रतिशत टर्मलोन के रूप में होना अनिवार्य होगा। परियोजना में भूमि भवन का कय सम्मिलित नहीं होगा।
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वेबसाइट पर कर सकते हैं आवेदन।
सामान्य वर्ग के लाभार्थी को परियोजना लागत का 15 प्रतिशत, अन्य पिछड़ा वर्ग के लाभार्थी को 12.5 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति/जनजाति/दिव्यांगजन के लाभार्थी को परियोजना लागत का 10 प्रतिशत स्वयं के अंशदान के रूप में जमा करना होगा। लाभार्थी को परियोजना लागत अथवा अधिकतम ₹ 0 5.00 लाख जो भी कम हो का 10 प्रतिशत मार्जिन मनी सब्सिडी के रूप में दिया जायेगा। यह अनुदान बैंक इण्डेड होगा। आवेदन करने हेतु आनलाइन वेबसाइट www.diupmsme.upsdc.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं।
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नहीं होना चाहिये डिफाल्टर
आवेदनकर्ता किसी भी बैंक का चूककर्ता (डिफाल्टर) नहीं होना चाहिये और न ही उसने या उसके परिवार ने भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा संचालित किसी योजना में लाभ प्राप्त न किया हो। सीडीओ जग प्रवेश ने उद्योग विभाग को 500, जिला खादी ग्रामोद्योग अधिकारी को 500, प्रधानाचार्य आईटीआई को 500, प्रधानाचार्य राजकीय पॉलीटेक्निक को 500, निदेशक आरसेटी को 500, डूडा विभाग को 500 एवं उपायुक्त एनआरएलएम को 500 का लक्ष्य दिया है।
अधिक जानकारी के लिये इन विभागों/जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केन्द्र से सम्पर्क कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
यह जानकारी उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केन्द्र विकास यादव ने दी।