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257 निर्धन कन्याओं के विवाह के लिए अनुदान देगा समाज कल्याण विभाग, ऐसे करें आवेदन

समाज कल्याण विभाग इस साल जिले की 257 निर्धन कन्याओं के विवाह के लिए अनुदान देगा। इनमें अनुसूचित जाति की 134 और सामान्य वर्ग की 123 कन्याओं के विवाह के लिए अनुदान दिया जाएगा। शासन की ओर से विभाग को बजट प्राप्त हो चुका है।

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KP Singh
सामूहिक विवाह योजना

Photograph: (AI)

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बरेली, वाईबीएन संवाददाता

बरेली। समाज कल्याण विभाग इस साल जिले की 257 निर्धन कन्याओं के विवाह के लिए अनुदान देगा, इनमें अनुसूचित जाति की 134 और सामान्य वर्ग की 123 कन्याओं के विवाह के लिए अनुदान दिया जाएगा। शासन की ओर से विभाग को बजट प्राप्त हो चुका है। विभाग ने अनुदान के लिए लाभार्थियों से ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं

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आवेदन करते समय इन दस्तावेजों की होगी आवश्यकता

शादी अनुदान का ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए आधार कार्ड और उससे लिंक मोबाइल नंबर, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक और शादी का कार्ड आदि अभिलेख होना आवश्यक है। सामान्य वर्ग के लिए जाति प्रमाण पत्र सलग्न नहीं किया जाना है।

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यहां करें आवेदन

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 आवेदक (माता-पिता/अभिभावक) शादी अनुदान पोर्टल https://shadianudan.upsdc.gov.in/ पर रजिस्ट्रेशन के लिए अपना आधार संख्या अंकित कर आधार अभिप्रमाणन (ऑथेटिकेशन) की प्रक्रिया शुरू करेगा। इसके बाद ईकेवाईसी की जाएगी, इसके लिए आधार लिंक मोबाइल नंबर होना अनिवार्य होगा। आवेदन करते समय शादी का प्रमाण पत्र या शादी का कार्ड अपलोड करना होगा। इसके अलावा बैंक खाते के प्रथम पृष्ठ की प्रति, खाता संख्या, बैंक का नाम और आईएफएस कोड स्पष्ट अंकित हो। 

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पहले आओ, पहले पाओ के सिद्धांत पर होगा चयन

शादी के अनुदान पहले आओ, पहले पाओ के सिद्धांत पर दिया जाएगा। हालांकि विधवा और दिव्यांग आवेदकों को वरियता दी जाएगी। आवेदन शादी से 90 दिन पहले या शादी के 90 दिन बाद तक किया जा सकेगा। इसके साथ ही एक परिवार में केवल दो पुत्रियों की शादी के लिए अनुदान अनुमन्य होगा। 

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