Advertisment

वित्त मंत्री Nirmala Sitharaman का ऐलान: टैक्स स्लैब घटाकर सिर्फ दो कर दिए गए

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की है कि सरकार ने जीएसटी सुधार के तहत 12 प्रतिशत टैक्स स्लैब वाली 99 प्रतिशत वस्तुओं पर कर को घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया है। इसके साथ ही जीएसटी स्लैब की संख्या चार से घटाकर दो कर दी गई है – 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत।

author-image
Ranjana Sharma
nirmala sitharaman

चेन्नई, वाईबीएन डेस्क : सरकार ने आम जनता पर कर का बोझ कम करने के लिए बड़ा फैसला लिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमणने घोषणा की है कि अब 12 प्रतिशत टैक्स स्लैब वाली लगभग 99 प्रतिशत वस्तुओं परटैक्स घटाकर केवल 5 प्रतिशत कर दिया जाएगा। यह सुधार 22 सितंबर से लागू होगा। इसके तहत जीएसटी स्लैब की संख्या चार से घटाकर केवल दो कर दी गई है, जिससे कर प्रणाली और भी सरल और किफायती बनेगी।

जीएसटी में सुधार किया

ट्रेड एडं इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के ज्वाइंट कॉन्क्लेव में लोगों को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने जीएसटी सुधार के तहत टैक्स स्लैब की संख्या को चार (5 प्रतिशत, 12 प्रतिशत, 18 प्रतिशत और 28 प्रतिशत) से घटाकर दो (5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत) कर दिया गया है।

टैक्स के बोझ को घटाने के लिए कदम उठाए

वित्त मंत्री ने आगे कहा कि जब लोगों को लगा कि सरकार ज्यादा टैक्स लगा रही है तो प्रधानमंत्री मोदी ने टैक्स के बोझ को घटाने के लिए कदम उठाए। जीएसटी में कटौती का हमारे 140 करोड़ नागरिकों पर दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। प्रधानमंत्री दिवाली से पहले देश को यह छूट देना चाहते थे, लेकिन हमें नवरात्रि से पहले ही इसकी घोषणा करते हुए बेहद खुशी हो रही है। यह सभी भारतीयों की जीत है। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने 18 प्रतिशत टैक्स स्लैब वाली 90 प्रतिशत वस्तुओं पर कर को घटाकर 5 प्रतिशत या शून्य कर दिया है। इसके अतिरिक्त, वित्त मंत्री ने बताया कि 2017 में केवल 65 लाख लोग की जीएसटी का भुगतान कर रहे थे, लेकिन आज यह संख्या बढ़कर 1.5 करोड़ पर पहुंच गई है। साथ ही जीएसटी कलेक्शन बढ़कर 22.08 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया है, जो कि 2018 में 7.18 लाख करोड़ रुपए था।

350 से ज्यादा वस्तुओं पर कर कम किया

जीएसटी में कटौती का श्रेय राज्यों के साथ साझा करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य के मंत्री जीएसटी परिषद की शुरुआत से ही इसका हिस्सा रहे हैं, और यह निर्णय सामूहिक रूप से लिया गया है। इस सफलता में राज्य सरकारों की भी भूमिका है। हमने 350 से ज्यादा वस्तुओं पर कर कम किया है और कर ढांचे को केवल दो स्लैब तक सीमित कर दिया है। नए जीएसटी सुधार 22 सितंबर से लागू होंगे। नए जीएसटी ढांचे में सरकार ने 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत के दो स्लैब रखे हैं। वहीं, लग्जरी और सिन गुड्स पर 40 प्रतिशत का अलग से टैक्स लगाया जाएगा।

Advertisment

इनपुट—आईएएनएस

Business Today News | nirmala sitharaman | GST Reform 2025 | tax

nirmala sitharaman Business Today News tax GST Reform 2025
Advertisment
Advertisment