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63 साल बाद आ रहे New Income Tax Bill का आप पर पड़ेगा ये असर

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक फरवरी को पेश किए गए बजट 2025 में नए इनकम टैक्स बिल को लाने का ऐलान किया था। नया इनकम टैक्‍स बिल मंगलवार यानी 11 फरवरी को संसद में पेश हो सकता है। शुक्रवार को केंद्रीय कैबिनेट ने इस बिल को मंजूरी दे दी है।

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Manish Tilokani
INCOME TAX NEW BILL
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नई दिल्ली, वाईबीएन नेटवर्क। 

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक फरवरी को पेश किए गए बजट 2025 में नए इनकम टैक्स बिल को लाने का ऐलान किया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह नया विधेयक कल यानी 11 फरवरी को चालू सत्र में ही संसद में पेश हो सकता है। आइए जानते हैं कि इससे आम करदाताओं पर क्या असर पड़ने वाला है और उन्हें क्या फायदे मिलने वाले हैं? 

टैक्स भरना होगा आसान

नया कानून कम शब्दों में, आसान भाषा में लिखा जाएगा ताकि आम लोग इसे समझ सकें। अभी का कानून 6 लाख शब्दों में लिखा गया है, जिसे आधा किया जाएगा। 

डिजिटल टैक्स सिस्टम को बढ़ावा  

टैक्स भरने की प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल किया जाएगा। इससे पेपर वर्क कम होगा और लोग आसानी से अपना टैक्स फाइल कर सकेंगे।  

टैक्सपेयर्स के लिए कम कानूनी झंझट  

सरकार का फोकस मुकदमों को कम करने पर होगा। कई अपराधों के लिए सजा कम करने का प्रावधान भी हो सकता है। 

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नए टैक्स कानून में पारदर्शिता  

सरकार टैक्स नियमों को ज्यादा क्लियर और ट्रांसपेरेंट बनाएगी ताकि कोई दिक्कत न हो. इससे टैक्सपेयर्स को कम परेशानी होगी और टैक्स बचाने के लिए गलत रास्ते अपनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी.  

विदेशी निवेश को मिलेगा बढ़ावा  

नया कानून विदेशी कंपनियों और निवेशकों के लिए भी आसान होंगे। इससे भारत में निवेश बढ़ सकता है जिससे भारतीय इकोनॉमी को फायदा मिलेगा।  

टैक्स के दायरे में कुछ नए बदलाव  

सरकार चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग टैक्स सिस्टम में शामिल हों, लेकिन इसमें किसी नए टैक्स का प्रावधान नहीं होगा। इसे पहले स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजा जा सकता है ताकि इसके प्रावधानों पर चर्चा हो सके। 

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63 साल बाद आ रहा है न्यू टैक्स बिल

देश में नया इनकम टैक्‍स अधिनियम 63 साल के बाद लागू होगा और ये मौजूदा इनकम टैक्स अधिनियम 1961 की जगह लेगा, जो 1 अप्रैल 1962 से ही प्रभावी है। टैक्स बिल की समीक्षा का उद्देश्य इनकम टैक्स से जुड़े कानूनों को सरल बनाना है, ताकि आम टैक्सपेयर्स के लिए ये ज्यादा संक्षिप्त और समझने में आसान हो। मतलब साफ है कि इनकम टैक्स में अपनी लायबलिटी समझने के लिए किसी टैक्सपेयर को सीए या अन्य किसी वकील के पास न दौड़ना पड़े और वो इसे आसानी से समझकर अपनी आमदनी के मुताबिक टैक्स कैलकुलेशन कर सके। 

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