नई दिल्ली, वाईबीएन नेटवर्क।
TRAI New Rule: कई लोग रिचार्ज प्लान खत्म होते ही अपना नंबर इसी डर से रिचार्ज करा लेते हैं कि कहीं उनका नंबर डिस्कनेक्ट न हो जाए और वह नंबर किसी और को ट्रांसफर न कर दिया जाए। अगर आप भी तुरंत रिचार्ज की टेंशन से बचना चाहते हैं तो आपको TRAI के नियमों के बारे में जानना चाहिए। आपको बता दें कि TRAI मोबाइल यूजर्स कंज्यूमर हैंडबुक (TRAI consumer handbook) के मुताबिक, रिचार्ज खत्म होने के बाद आपका सिम 90 दिन तक एक्टिव रहता है। यानी रिचार्ज खत्म होने के लगभग 3 महीने तक आपका नंबर एक्टिव रहता है।
ये भी पढ़ें: भाजपा के गढ़ को भेद पाएंगी AAP और Congress? कौन जीतेगा Ghonda Vidhansabha का त्रिकोणीय मुकाबला
20 रुपये खर्च करके 120 दिन एक्टिव रहेगा सिम
TRAI के नियम के मुताबिक, अगर आपका नंबर 90 तक निष्क्रिय रहता है और उसमें 20 रुपये का प्रीपेड बैंलेस है तो कंपनी आपके उन 20 रुपये को कट करके 30 दिनों की वैलडिटी बढ़ा देगी। मतलब आपका नंबर आप कुल 120 दिन तक एक्टिव रह सकता है। इस तरह अगर कोई सेकंडरी सिम रखते हैं तो उसमें 20 रुपये का बैंलेंस रखने के बाद रिचार्ज खत्म होने पर 120 दिन तक सिम कार्ड को एक्टिव रख सकते हैं।
15 दिनों की मिलती है मोहलत
TRAI के मुताबिक इन 120 दिनों के बाद सिम कार्ड यूजर्स को 15 दिनों की मोहलत दी जाती है, अपने नंबर को दोबारा एक्टिवेट करने के लिए। हालांकि अगर कोई यूजर इन 15 दिनों में भी अपने नंबर को एक्टिवेट नहीं करता तो फिर उसका नंबर पूरी तरह से डीएक्टिवेट हो जाएगा और फिर उस नंबर को किसी दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर कर दिया जाएगा।
यूजर्स को राहत देता है TRAI का नियम
TRAI के इस नियम से उन यूजर्स को बड़ी राहत मिलती है, जो अक्सर अपने सेकेंडरी सिम को रिचार्ज करना भूल जाते हैं या कम इस्तेमाल करते हैं। इस प्रक्रिया से न केवल नंबर को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है, बल्कि यह उन लोगों के लिए भी मददगार है जो अपने प्राइमरी नंबर को बदलने के बाद भी पुराने नंबर को किसी वजह से एक्टिव रखना चाहते हैं।
ये भी पढ़ें: Good News: Aadhar Card पर एक झटके में मिल जाएगा लोन, जानिए कैसे