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उन्नाव रेप केस के आरोपी Kuldeep Sengar को बड़ा झटका! जमानत बढ़ाने से कोर्ट ने किया इनकार

Kuldeep Sengar: दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्नाव रेप मामले में ट्रायल कोर्ट की ओर से दोषी करार दिए गए कुलदीप सिंह सेंगर की अंतरिम जमानत बढ़ाने से इनकार कर दिया है।

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Pratiksha Parashar
kuldeep sengar, crime news
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नई दिल्ली, वाईबीएन नेटवर्क।

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Kuldeep Sengar: उन्नाव रेप मामले में ट्रायल कोर्ट की ओर से दोषी करार दिए गए कुलदीप सिंह सेंगर की अंतरिम जमानत बढ़ाने से दिल्ली हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया है। आरोपी  पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर को स्वास्थ्य के आधार पर अंतरिम जमानत दी गई थी। जस्टिस प्रतिभा सिंह की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि पहले कुलदीप सिंह सेंगर 20 जनवरी को सरेंडर करें, उसके बाद इस मामले पर सुनवाई होगी। मामले की अगली सुनवाई 27 जनवरी को होगी। 

पहले सरेंडर करें, फिर अर्जी पर विचार करेंगे

सुनवाई के दौरान इस मामले की सुनवाई से जस्टिस धर्मेश शर्मा ने खुद को अलग कर लिया। उन्होंने कहा कि तीस हजारी कोर्ट में उन्होंने इस मामले पर फैसला सुनाया था, इसलिए वे इस मामले से खुद को अलग कर रहे हैं। इसके बाद जस्टिस प्रतिभा सिंह ने कहा कि इस मामले को उस बेंच में लिस्ट किया जाए, जिस बेंच में जस्टिस धर्मेश शर्मा शामिल नहीं हों। तब कुलदीप सेंगर के वकील ने अंतरिम जमानत बढ़ाने की मांग करते हुए कहा कि एम्स ने 24 जनवरी को मोतियाबिंद के आपरेशन की तिथि तय की है। इस पर जस्टिस प्रतिभा सिंह ने अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाने से इनकार करते हुए कहा कि पहले आप सरेंडर करें, उसके बाद हम अर्जी पर विचार करेंगे। एम्स आपको ऑपरेशन की दूसरी तारीख देगा।

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CBI को मिला था नोटिस

आपको बता दें कि 16 जनवरी को सिंगल बेंच ने उन्नाव रेप पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत के मामले में कुलदीप सेंगर की अंतरिम जमानत बढ़ाने की मांग पर सीबीआई को नोटिस जारी किया था। जस्टिस विकास महाजन की बेंच ने सीबीआई के मेडिकल रिकॉर्ड का वेरिफिकेशन कर रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया था। सुनवाई के दौरान कुलदीप सेंगर की ओर से पेश वकील ने कोर्ट को बताया था कि एम्स के डॉक्टरों ने कुलदीप सिंह सेंगर के मोतियाबिंद का ऑपरेशन 24 जनवरी को तय किया है। इसके बाद कोर्ट ने सीबीआई को कुलदीप के मेडिकल रिपोर्ट को वेरिफाई कर रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है।

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