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Kolkata Gangrape Case: हैवान मनोजीत को मासूम बता रहे पिता, जानिए क्या कहा?

कोलकाता लॉ स्टूडेंट से गैंगरेप के आरोपी मनोजीत मिश्रा पर गंभीर आरोप लगे हैं, लेकिन मनोजीत के पिता उसे अभी भी निर्दोष बता रहे हैं। जानिए उन्होंने क्या कहा?

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Pratiksha Parashar
monojeet mishra, Kolkata Gang Rape Case
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नई दिल्ली, वाईबीएन डेस्कKolkata Gangrape Case: कोलकाता गैंगेरप केस में मुख्य आरोपी मनोजीत मिश्रा को लेकर लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। एक और छात्रा ने मनोजीत पर छेड़छाड़ के आरोप लगाए हैं। अब इस पूरे मामले को लेकर मनोजीत के पति का बयान सामने आया है। पिता रोबिन मिश्रा ने मनोजीत मिश्रा का पक्ष लेते हुए उसे निर्दोष बताया है। उन्होंने कहा कि आरोप लगाना कोई नई बात नहीं है। न्यायालय और संविधान में मेरा विश्वास है। पिता रॉबिन मिश्रा ने कहा कि मनोजीत पढ़ने में अच्छा था, इसलिए एडवोकेट बना। 

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कॉलेज में था मनोजीत मिश्रा का आतंक

मनोजीत मिश्रा के बारे में कई चौंकाने वाली बातें सामने आईं हैं। वह तृणमूल कांग्रेस का दबंग छात्र नेता था, जिसकी पूरे कॉलेज में तूती बोलती थी। यहां तक कि कॉलेज प्रशासन भी उसके खिलाफ आवाज उठाने से डरता था। मनोजीत कॉलेज में मैंगो मिश्रा के नाम से चर्चित था। राजनीतिक रसूख के चलते उसके सामने कोई आवाज नहीं उठाता था। एक छात्रा ने दावा किया है कि मनोजीत ने कम से कम 15 लड़कियों से छेड़छाड़ की है। छात्राएं उसे देखते ही खौफ खाकर भागती थीं। कोलकाता के कॉलेज की लॉ स्टूडेंट ने मनोजीत पर गैंगरेप के आरोप लगाए हैं, जिसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया। 

आरोपियों की कस्टडी बढ़ाई गई

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मंगलवार को अलीपुर अदालत में सुनवाई के दौरान तीन मुख्य आरोपियों की पुलिस हिरासत को आठ दिन और बढ़ा दिया गया है, जो अब 8 जुलाई तक रहेगी। इसी केस में शामिल कॉलेज के सुरक्षा गार्ड पिनाकी बनर्जी को पहले 28 जून को गिरफ्तार किया गया था, जिसकी हिरासत अब 4 जुलाई तक के लिए बढ़ा दी गई है। सरकारी वकील और जांच अधिकारी की ओर से अदालत में यह दलील दी गई कि पूछताछ के लिए अभी और समय जरूरी है, जिसके चलते अदालत ने हिरासत बढ़ाने की मांग स्वीकार कर ली।

बचाव पक्ष की दलीलें

तीनों आरोपियों मिश्रा, अहमद और मुखर्जी के वकीलों ने फिलहाल जमानत की कोई याचिका दाखिल नहीं की। उन्होंने कोर्ट को बताया कि उनके मुवक्किल जांच में पूरा सहयोग कर रहे हैं और मामले की सच्चाई सामने लाने में मदद करना चाहते हैं। बचाव पक्ष के वकील ने कोर्ट से यह भी आग्रह किया कि मीडिया ट्रायल से बचा जाए और जब तक दोष साबित न हो जाए, तब तक आरोपियों को मानसिक रूप से परेशान न किया जाए। साथ ही, उन्होंने मांग की कि उन्हें आरोपियों के साथ अपराध स्थल पर जाने और पूछताछ के दौरान मौजूद रहने की अनुमति दी जाए। वकीलों ने यह भी मुद्दा उठाया कि भले ही आरोपियों के मोबाइल फोन जब्त कर लिए गए हैं, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि पुलिस ने शिकायतकर्ता के फोन की भी जांच की है या नहीं।

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सुरक्षा गार्ड की जमानत याचिका खारिज

गिरफ्तार सुरक्षा गार्ड पिनाकी बनर्जी के वकील ने जमानत की मांग करते हुए कहा कि उनका मुवक्किल न तो किसी आपराधिक गतिविधि में शामिल रहा है और न ही वह अपनी ड्यूटी से नदारद था। उन्होंने उसकी आर्थिक स्थिति का हवाला देते हुए कहा कि वह इतने गंभीर अपराध में शामिल होने की स्थिति में नहीं था। हालांकि अदालत ने ये दलीलें खारिज कर दीं और उसकी हिरासत भी बढ़ा दी गई। crime news | Kolkata gang rape | Kolkata Law College 

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