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RG Kar Doctor Case: ट्रेनी डॉक्टर के साथ हैवानियत करने वाले संजय रॉय को मिलेगी फांसी या उम्रकैद? भारतीय न्याय संहिता में क्या प्रावधान है?

Kolkata doctor rape-murder case: आरजी कर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के रेप और मर्डर केस को लेकर अपराधी संजय रॉय को सोमवार को सजा सुनाई जाएगी। संजय रॉय को महिला डॉक्टर के दुष्कर्म और हत्या के मामले में दोषी करार दिया गया है।

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Pratiksha Parashar
RG Kar Doctor Case
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कोलकाता, वाईबीएन नेटवर्क।

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Kolkata doctor rape-murder case: आरजी कर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के रेप और मर्डर केस को लेकर अपराधी संजय रॉय को सोमवार को सजा सुनाई जाएगी। संजय रॉय को महिला डॉक्टर के दुष्कर्म और हत्या के मामले में दोषी करार दिया गया है। 9 अगस्त को कोलकाता के मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हैवानियत करने के बाद, निर्मम हत्या की गई थी। इस जघन्य अपराध के मामले में कोर्ट दरिंदे संजय रॉय को उम्रकैद या फांसी की सजा सुना जा सकता है। 

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BNS की इन धाराओं के तहत होगी तगड़ी सजा

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डॉक्टर से दरिंदगी करने वाले संजय रॉय को भारतीय न्याय संहिता की धारा 64, 66 और 103 (1) के तहत के दोषी पाया गया है। बीएनएस की इन धाराओं के तहत अपराधी को फांसी या उम्रकैद की सजा सुनाई जा सकती है। 

धारा 66 के तहत क्या सजा है?

यदि कोई शख्स किसी महिला को ऐसी चोट पहुंचाता है, जिससे उसकी मौत हो जाए या वो लगातार निष्क्रिय अवस्था में चली जाए तो उसे भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 66 के तहत सजा दी जा सकती है। धारा 66 के तहत कम से कम 20 साल की कारावास की सजा प्रावधान है। 

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103 के तहत फांसी सजा

भारतीय न्याय संहिता की धारा 103 हत्या से संबंधित है। यदि कोई शख्स जान बूझकर किसी व्यक्ति को जान से मारने के लिए हमला करता है, जिसमें पीड़ित की मौत हो जाती है तो ये हत्या की श्रेणी में आता है। ऐसा अपराध करने पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 103 (1) के तहत उम्रकैद या फांसी की सजा सुनाई जा सकती है। वहीं सजा के साथ जुर्माने का भी प्रावधान है। 

बीएनएस की धारा 64

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बीएनएस की धारा 64 दुष्कर्म से संबंधित है। इस धारा के तहत किसी महिला के साथ दुष्कर्म करने वाले अपराधी को कम से कम 10 साल की कठोर करावास की सजा दी जा सकती है। इसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है। 

मृत्युदंड की सजा देगा कोर्ट? 

भारतीय कानून में मृत्युदंड को सबसे कठोर सजा माना जाता है। जघन्य अपराधों में ही मृत्युदंड की सजा दी जा सकती है। आपको बता दें कि महिला डॉक्टर के साथ जिस तरह से हैवानियत की गई थी, उस आधार पर अपराधी को फांसी की सजा दी जा सकती है। सीबीआई कोर्ट ने भी अपराधी को फांसी की सजा देने की मांग की है। 

हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में होगी केस की सुनवाई? 

आरजी कर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी महिला डॉक्टर की हत्या और दुष्कर्म का मामला सेशन कोर्ट में चल रहा है। सेशन कोर्ट ने आरोपी संजय रॉय को दोषी करार दिया है। अब इस मामले में सजा सुनाई जाएगी। हालांकि आरोपी हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। दोषी की अपील सुप्रीम कोर्ट भेजने पर हाईकोर्ट ही फैसला करता है। 

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