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Delhi Election: वोटिंग से पहले बढ़ीं रमेश बिधूड़ी की मुश्किलें, CM Atishi की शिकायत के बाद बेटे को पुलिस ने पकड़ा!

CM आतिशी ने भाजपा प्रत्याशी रमेश बिधूड़ी के बेटे मनीष बिधूड़ी के ऊपर बड़ा आरोप लगाया है। सीएम आतिशी ने दावा किया है कि मनीष बिधूड़ी 3-4 लोगों के साथ मिलकर लोगों को धमका रहे थे, पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया है।  

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Pratiksha Parashar
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नई दिल्ली, वाईबीएन नेटवर्क।

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Delhi Election 2025: दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए कल यानी कि बुधवार, 5 फरवरी को मतदान होना है। वोटिंग के 48 घंटे पहले से 'मौन अवधि' शुरू हो गई है और चुनावी प्रचार का शोरगुल थम गया है। इस बीच दिल्ली की मुख्यमंत्री और आप नेता आतिशी ने भाजपा प्रत्याशी रमेश बिधूड़ी के बेटे मनीष बिधूड़ी के ऊपर बड़ा आरोप लगाया है। सीएम आतिशी ने दावा किया है कि मनीष बिधूड़ी 3-4 लोगों के साथ मिलकर लोगों को धमका रहे थे, पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया है।  

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मनीष बिधूड़ी लोगों को धमका रहे थे, पुलिस ने पकड़ा

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सीएम आतिशी ने दावा किया कि प्रतिबंध के बावजूद मनीष बिधूड़ी को क्षेत्र में 3-4 बाहरी लोगों के साथ देखा गया था। सीएम आतिशी ने कहा कि आज चुनाव प्रचार समाप्त हो गया है। शाम 6 बजे के बाद साइलेंस पीरिएड के दौरान, बाहरी लोगों को विधानसभा क्षेत्र में जाने की अनुमति नहीं है। हमें सूचना मिली कि रमेश बिधूड़ी की तुगलकाबाद टीम का कोई व्यक्ति जेजे कैंप, गिरिनगर क्षेत्र में लोगों को धमका रहा है। आतिशी ने कहा कि हमने देखा कि रमेश बिधूड़ी के बेटे मनीष बिधूड़ी 3-4 अन्य बाहरी लोगों के साथ यहां बैठे थे। मैंने प्रशासन को इसकी जानकारी दी। पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया है, मुझे उम्मीद है कि कार्रवाई की जाएगी और कालकाजी विधानसभा के निवासियों के अलावा किसी और को यहां आने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

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क्या होता है चुनाव मौन अवधि? 

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गौरतलब है कि चुनाव से 48 घंटे पहले मौन अवधि या चुनाव-पूर्व मौन अवधि के रूप में जाना जाता है। यह वह समय होता है जब सभी अभियान-संबंधी या चुनाव-संबंधी गतिविधियों को रोक दिया जाना चाहिए, और नागरिकों, पत्रकारों, राजनेताओं आदि जैसे व्यक्तियों सहित किसी को भी ऐसी किसी भी गतिविधि में भाग लेने की अनुमति नहीं है। ऐसा मतदाताओं को अभियानों से प्रभावित होने से एक शांतिपूर्ण विराम देने के लिए किया जाता है, ताकि वे मतदान करते समय सोच-समझकर निर्णय ले सकें। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (आरपी ​​अधिनियम) की धारा 126, 126 ए और 135 सी के तहत, चुनाव से संबंधित सभी गतिविधियां, जो चुनाव के परिणामों को प्रभावित करने या प्रभावित करने के इरादे से की जाती हैं या संभावित हैं, जैसे सार्वजनिक बैठकें आयोजित करना, भाषण देना आदि मौन अवधि के दौरान निषिद्ध हैं। 

कालकाजी विधानसभा सीट 

दिल्ली की कालकाजी विधानसभा सीट पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। इस सीट पर आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी आतिशी का मुकाबला कांग्रेस की अलका लांबा और भाजपा के रमेश बिधूड़ी के साथ है। कालकाजी सीट पर कांटे की टक्कर देखी जा रही है। देखना होगा कि इस त्रिकोणीय मुकाबले में कौन बाजी मारता है। 

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दिल्ली चुनाव 2025
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