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दिशा सालियान डेथ केस में Aditya Thackeray को क्लीन चिट, Sanjay Raut बोले- माफी मांगें फडणवीस

दिशा सालियान की मौत के मामले में शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे को क्लीन चिट मिल गई है। बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले के बाद संजय राउत ने सीएम देवेंद्र फडणवीस से माफी की मांग की है।

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Pratiksha Parashar
disha salian
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नई दिल्ली, वाईबीएन डेस्कदिशा सालियान (Disha Salian) की मौत के मामले में शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे (Aaditya Thackeray) को बॉम्बे हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। आदित्य ठाकरे को क्लीन चिट मिल गई है। कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि दिशा सालियान की मौत के मामले में कोई संदेहजनक जानकारी नहीं मिली है, वैज्ञानिक सबूतों से यह साबित नहीं हुआ है कि दिशा सालियान की हत्या की गई थी या उनके साथ किसी तरह का यौन उत्पीड़न किया गया था। ऐसे में मामला आत्महत्या का है। 

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संजय राउत ने की माफी की मांग

बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले के बाद दिशा सालियान की मौत का मामला एक बार फिर सियासत का केंद्र बन गया है। शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने सीएम देवेंद्र फडणवीस और नितेश राणे से माफी की मांग की है। शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस को आदित्य ठाकरे से माफ़ी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि नारायण राणे के बेटे नितीश राणे, देवेंद्र फडणवीस, अन्य भाजपा नेता, एकनाथ शिंदे, इन सभी को शिवसेना (UBT) और आदित्य ठाकरे से माफ़ी मांगनी चाहिए।

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दिशा सालियान की मौत का मामला

गौरतलब है कि बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की 9 जून 2020 को मलाड की एक बिल्डिंग की 12वीं मंजिल से गिरकर मौत हो गई थी। क्लोजर रिपोर्ट में मुंबई पुलिस ने दिशा की मौत को आत्महत्या करार दिया था। दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान ने सवाल उठाए थे और दिशा की मौत के मामले की सीबीआई जांच करने की मांग उठाई थी। पिता का आरोप था कि दिशा की रेप के बाद हत्या की गई और राजनीतिक रसूख के चलते मामले को दबाने की कोशिश की गई। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा था कि रेप और हत्या के मामले में आदित्य ठाकरे की भूमिका भी है। 

कोर्ट में सुनवाई

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बुधवास को जस्टिस अजय गडकरी और राजेश पाटिल की बेंच ने दिशा सालियान के पिता की याचिका पर सुनवाई की। इस पर आदित्य ठाकरे ने आपत्ति जताई और कहा कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही मामले की जांच के लिए सीबीआई को निर्देश दे चुका है। उन्होंने बताया कि सीबीआई, महाराष्ट्र पुलिस और बिहार पुलिस ने जांच की, जिसमें कोई गड़बड़ी नहीं मिली, इसलिए याचिका बेबुनियाद है और इसे खारिज किया जाना चाहिए। एसआईटी के वरिष्ठ निरीक्षक शैलेंद्र नागरकर ने भी याचिका को निराधार बताया और कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कोई शारीरिक या यौन हमले के निशान नहीं मिले। उन्होंने यह भी कहा कि दिशा की मां ने जांच के दौरान किसी पर शक नहीं जताया था। वहीं, सालियान परिवार के वकील नीलेश ओझा ने राज्य सरकार की कोर्ट निर्देशों का पालन न करने पर सवाल उठाया।  disha salian death mystery | maharashtra news 

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