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Ahmedabad plane crash: अमेरिकी कोर्ट जाएंगे 65 पीड़ित परिवार, बोइंग की मुश्किलें बढ़ेंगी

अहमदाबाद में 12 जून 2025 को हुए एयर इंडिया फ्लाइट हादसे में मारे गए 260 लोगों के परिवारों ने बोइंग और एयर इंडिया के खिलाफ अमेरिकी और ब्रिटिश कोर्ट में केस दाखिल करने का फैसला किया है।

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Dhiraj Dhillon
Ahmedabad Plane Crash  (1)

Photograph: (IANS)

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नई दिल्ली, वाईबीएन डेस्क। Ahmedabad News: अहमदाबाद विमान हादसे के पीड़ित 65 परिवार अमेरिकी कोर्ट में जाएंगे। दरअसल पीड़ित परिवारों ने विमान कंपनी बोइंग के खिलाफ कोर्ट जाने का फैसला लिया है। बता दें कि 12 जून 2025 को हुए एयर इंडिया फ्लाइट AI-171 (बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर) हादसे में 260 लोगों की जान चली गई थी, जिनमें 241 यात्री, चालक दल के सदस्य और 19 जमीन पर मौजूद लोग शामिल थे। हादसे के एकमात्र जीवित बचे व्यक्ति विश्वाश कुमार रमेश हैं। यह फ्लाइट अहमदाबाद से लंदन गैटविक के लिए टेक ऑफ करते समय ही हादसे का शिकार हो गई थी। हादसे में अपने परिजनों को खोने वाले 65 परिवारों ने बोइंग और एयर इंडिया के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कानूनी कार्रवाई करने की घोषणा की है। ये परिवार अमेरिका की फेडरल कोर्ट में बोइंग के खिलाफ उत्पाद दायित्व (Product Liability) और ब्रिटिश कोर्ट में एयर इंडिया के खिलाफ मॉन्ट्रियल कन्वेंशन के तहत दावा दायर करेंगे।

कानूनी कार्रवाई की तैयारी

Ahmedabad plane crash: परिवारों ने इस मामले में अनुभवी कानूनी फर्म Beezley Allen को नियुक्त किया है। इसके पार्टनर माइक एंड्रयूज पीड़ितों की ओर से केस को लीड करेंगे। यह वही फर्म है जिसने पहले बोइंग 737 मैक्स हादसों में भी पीड़ित परिवारों का प्रतिनिधित्व किया था। वकीलों ने कहा है कि जब तक मुआवजा नहीं मिलता, तब तक पीड़ित परिवारों को कोई फीस नहीं देनी होगी। अगर समझौता होता है तो फर्म 30% शुल्क लेगी।

हादसे के कारणों पर विवाद

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हादसे को लेकर अब विवाद बढ़ता जा रहा है। भारत की विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो (AAIB) की प्रारंभिक रिपोर्ट ने पायलट की गलती की ओर इशारा किया है। लेकिन वकील माइक एंड्रयूज का दावा है कि फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर ने संभावित कंप्यूटर-जनित खराबी (computer-triggered malfunction) के संकेत दिए हैं। उन्होंने कॉकपिट वॉयस रिकॉर्डर की जानकारी सार्वजनिक करने की मांग की है और बोइंग 787 से जुड़े अन्य हादसों का भी हवाला दिया, जैसे कि यूनाइटेड एयरलाइंस (मई 2025) और LATAM की उड़ान में तकनीकी विफलताएं।

टाटा ने किया है मुआवजे का ऐलान

टाटा ग्रुप, जो एयर इंडिया का मालिक है, ने मुआवजे का ऐलान किया है। एयर इंडिया फ्लाइट में मारे गए यात्रियों को एक करोड़ रुपये के हिसाब से मुआवजे देगी। इसके अलावा कंपनी ने 25 लाख रुपये की मुआवजा राशि हर पीड़ित परिवार को फौरी तौर पर उपलब्ध कराई, यह राशि घोषित किए गए एक करोड़ के मुआवजे से अलग रहेगी। इसके अलावा कंपनी ने इस हादसे की चपेट में आकर जमीन पर मारे गए लोगों के परिवारों को 25-25 लाख रुपये देने का ऐलान किया है। इसके अलावा, AI-171 मेमोरियल एंड वेलफेयर ट्रस्ट की स्थापना की गई है, जिसमें ₹500 करोड़ का फंड रखा गया है। यह फंड शिक्षा, चिकित्सा और वित्तीय सहायता में खर्च किया जाएगा। इस ट्रस्ट को टाटा संस और टाटा ट्रस्ट्स द्वारा फंड किया गया है।

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हादसे की जांच में लगीं हैं ये एजेंसियां

  • भारत की AAIB (Aircraft Accident Investigation Bureau)
  • अमेरिका की NTSB
  • UK की Air Accidents Investigation Branch
  • और बोइंग के तकनीकी प्रतिनिधि

पीड़ित परिवारों की प्रतिक्रिया

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पीड़ित इम्तियाज अली, जिन्होंने अपने भाई, भाभी और दो बच्चों को खोया, ने बताया कि कानूनी कार्रवाई अगले दो महीनों में शुरू की जाएगी और उम्मीद है कि फैसला आने में करीब दो साल लग जाएंगे। पीड़ित परिवारों की मांग है कि उन्हें न्याय मिले, दोषियों को सजा मिले और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। ahmedabad plane crash 2025 | ahmedabad plane crash air india | ahmedabad plane crash news| 

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