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महाराष्ट्र के लातूर में बांग्लादेशी नागरिकों के अवैध तरीके से रहने का मामला सामने आया है। इस मामले में 9 लोगों के ऊपर केस दर्ज किया गया है। आरोपी फर्जी जन्म प्रमाणपत्र बनाकर अवैध तरीके से लातूर में रह रहे थे। मामले का भांडाफोड़ होने पर उनके खिलाफ धोखाधड़ी, फर्जीवाड़ा और जालसाजी जैसे गंभीर आरोपों में भारतीय न्याय संहिता की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। भाजपा नेता किरीट सोमैया ने इसका खुलासा किया है।
भाजपा नेता किरीट सोमैया ने किया खुलासा
लातूर में बांग्लादेश जन्म प्रमाण पत्र घोटाले के संबंध में भाजपा नेता किरीट सोमैया ने वीडियो बयान में कहा, "आरोप है कि इन सभी ने फर्जी आधार कार्ड, नकली दस्तावेज और झूठे शपथ पत्रों का इस्तेमाल करके भारत में जन्म प्रमाणपत्र हासिल किया। सभी नौ आरोपियों के खिलाफ फर्जी दस्तावेजों का उपयोग करके जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए लातूर में एफआईआर दर्ज की गई है।
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फर्जी तरीके से रह रहे थे बांग्लादेशी
आरोपियों के खिलाफ लातूर में भारतीय दंड संहिता (बीएनएस) की धारा 318(4), 338, 336(3), 340(2) के तहत मामला दर्ज किया गया है, जिसमें धोखाधड़ी, फर्जीवाड़ा और जालसाजी जैसे गंभीर आरोप शामिल हैं। सभी आरोपी बांग्लादेश के नागरिक हैं और अवैध रूप से महाराष्ट्र में रह रहे थे। इन लोगों ने फेक दस्तावेज के आधार पर अपना जन्म प्रमाण पत्र पाने की अर्जी भी दी थी। जिन आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है उनमें एस. यूसुफ पठान, अनीरूनीसा मोहम्मद, फैमुन्बी अय्यूब मणियार, शाहिदा शौकत कुरेशी, फरहीन तौसीफ, हुसैन गफूर शेख, नाजेरा अब्दुल कुद्दूस, रुखसार मोसीन कुरैशी और मुस्तफा महबूब शामिल हैं।
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