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Bengaluru stampede case : जांच हाई कोर्ट के रिटायर जज को, आरसीबी डीएनए, केएससीए के प्रतिनिधि होंगे गिरफ्तार

बेंगलुरु में बुधवार को मची भगदड़ में जान जाने से आहत कर्नाटक सरकार ने गुरुवार को कई बड़े निर्णय लिए। पांच पुलिस अधिकारियों को निलंबित कर दिया। पुलिस ने भी एफआईआर दर्ज की और हाई कोर्ट में भी इस संबंध में दायर याचिका पर सुनवाई हुई।

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Narendra Aniket
siddramaiyah
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नई दिल्‍ली, वाईबीएन डेस्‍क। कर्नाटक की सिद्दरमैया सरकार ने चिन्‍नास्‍वामी स्‍टेडियम के बाहर मची भगदड़ मामले की जांच के लिए गुरुवार को हाई कोर्ट के रिटायर की अध्‍यक्षता में एक सदस्‍यीय आयोग गठित कर दिया। आईपीएल फाइनल मैच में आरसीबी की हुई जीत का बुधवार को जश्‍न मनाया जाना था। स्‍टेडियम की क्षमता से कई गुना जुटी भीड़ अनियंत्रित हो गई और भगदड़ मची जिसमें 11 लोगों की जान चली गई और 33 अन्‍य घायल हो गए।

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सिद्दरमैया ने कहा, आयोग नियुक्‍त किया है

 कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने गुरुवार को कहा, 'हाई कोर्ट के रिटायर जज जस्टिस माइकल डी' कुन्हा की अध्यक्षता में हमने एक सदस्यीय आयोग नियुक्त किया है। RCB, इवेंट मैनेजर DNA, KSCA, का जिन्‍होंने प्रतिनिधित्व किया था, हमने उन्हें गिरफ्तार करने का निर्णय लिया है।'

30 दिनों में रिपोर्ट सौंपेगा आयोग

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मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मुख्‍यमंत्री सिद्दरमैया ने कहा, 'हमने आयोग को 30 दिनों में रिपोर्ट देने के लिए कहा है। कैबिनेट ने कब्बन पार्क पुलिस स्टेशन के पुलिस इंस्पेक्टर, उस विशेष क्षेत्र के एसीपी, सेंट्रल डिवीजन के डीसीपी, सहायक पुलिस आयुक्त, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त, स्टेडियम के प्रभारी और बेंगलुरु शहर के पुलिस आयुक्त को तुरंत निलंबित करने का निर्णय लिया है। कल ही FIR दर्ज़ की गई थी। मैंने जांच का जिम्मा CID ​​को सौंप दिया है। ये वे निर्णय हैं जो हमने आज कैबिनेट में लिए हैं।'

 

घटना को लेकर मुख्‍यमंत्री बेहद गंभीर

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कर्नाटक मंत्रिमंडल की बैठक से पहले राज्‍य सरकार के मंत्री एच.के. पाटिल ने कहा, 'हादसे को लेकर मुख्यमंत्री सिद्दरमैया बहुत गंभीर हैं। उन्हें इस त्रासदी को लेकर दुख है। वह यह जानने के लिए बहुत गंभीर हैं कि चूक कैसे हुई। इस सब पर चर्चा की गई और इसे बहुत गंभीरता से लिया जाएगा। पाटिल ने कहा कि अभी मुख्यमंत्री, वरिष्ठ मंत्री और गृह मंत्री, उपमुख्यमंत्री के साथ एक विशेष बैठक कर रहे हैं। जल्द ही कोई निर्णय लिया जाएगा।' 

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