नई दिल्ली, वाईबीएन नेटवर्क।
यूपी के उन्नाव में हुए रेप मामले में उम्रकैद की सजा के बाद जेल में बंद पूर्व भाजपा नेता कुलदीप सिंह सेंगर को हाईकोर्ट से राहत मिल गई है, उन्होंने AIIMS मोतियाबंद की सर्जरी कराने के लिए हाईकोर्ट में अर्जी लगाई थी, सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने कुलदीप सेंगर की अर्जी पर सुनवाई की और सर्जरी की इजाजत के साथ ही पांच फरवरी को जेल में सरेंडर करने के आदेश दे दिए हैं। मंगलवार को AIIMS में कुलदीप सेंगर की आंख की सर्जरी होगी। उन्हें एक दिन की अंतरिम जमानत मिली है।
Delhi Highcourt से भाजपा को झटका, कैग रिपोर्ट पर विशेष सत्र बुलाने की याचिका खारिज
इस मामले में हुई थी उम्रकैद की सजा
कुलदीप सेंगर को 2017 में उन्नाव में एक 17 साल की एक किशोरी के साथ गैंगरेप के मामले में दोषी पाया गया था। दुष्कर्म के इस मामले में पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को उत्तर प्रदेश से दिल्ली ट्रांसफर कर दिया था। पूर्व भाजपा विधायक को अदालत से दिसंबर 2019 में उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। हाई कोर्ट ने बीजेपी के पूर्व नेता कुलदीप सिंह सेंगर को चार फरवरी को मोतियाबिंद सर्जरी कराने के लिए एक दिन की अंतरिम जमानत दी है।
Delhi highcourt: पति को मिर्च पाउडर के खौलते पानी से जलाने वाली महिला पर कोर्ट की सख्ती टिप्पणी
पीड़िता के पिता की कस्टडी में हो गई थी मौत
उन्नाव रेप मामले में नाबालिग पीडि़ता के परिवार ने लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी थी। पीड़िता के पिता की पुलिस कस्टडी में मौत हो गई थी, जिसमें कुलदीप सिंह सेंगर और उसके साथियों की भूमिका भी उजागर हुई थी। इतना ही नहीं 2019 में पीड़िता की गाड़ी को ट्रक ने टक्कर मारकर हादसे में बदलने की कोशिश भी की थी, इस घटना में पीड़िता के वकील के अलावा उसकी चाची भी जख्मी हो गए थे।
Supreme court: दिल्ली में रोहिंग्याओं के बसने के स्थान बताए एनजीओ
पांच फरवरी को करना होगा सरेंडर
दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से सोमवार को दिए गए आदेश के मुताबिक कुलदीप सिंह सेंगर को चार फरवरी को सर्जरी के लिए बाहर जाने की अनुमति मिल गई है, कुलदीप सेंगर को पांच फरवरी को वापस जेल में सरेंडर करने के आदेश भी अदालत ने दिए हैं।