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15 जुलाई से two wheeler वालों से toll tax वसूलने से NHAI का इनकार

15 जुलाई 2025 से दोपहिया वाहनों (बाइक, स्कूटर आदि) पर भी टोल टैक्स लागू किया जाएगा। अब तक यह टैक्स केवल चारपहिया और भारी वाहनों पर था। सरकार ने इस कदम से राजस्व बढ़ाने और सड़क विकास के लिए फंड जुटाने का उद्देश्य रखा है।

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Ranjana Sharma
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नई दिल्‍ली, वाईबीएन डेस्‍क: देशभर में सड़क यातायात नियमों में बदलाव करते हुए सरकार ने 15 जुलाई 2025 से दोपहिया वाहनों (बाइक, स्कूटर आदि) पर भी टोल टैक्स लगाने का फैसला किया है। इस नए नियम के तहत अब बाइक चालकों को भी टोल प्लाजा पर टैक्स चुकाना होगा, जो पहले केवल चारपहिया और भारी वाहनों पर ही लागू था। नेशनल हाईवे अथारिटी ने इस तरहकी खबरों से इन्कार करते हुए ट्वीट किया है कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। 
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टोल शुल्क लगाने की कोई योजना नहीं

मीडिया के कुछ हिस्सों में ऐसी खबरें आई हैं कि भारत सरकार दोपहिया वाहनों पर यूजर फीस लगाने की योजना बना रही है। #NHAI यह स्पष्ट करना चाहता है कि ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। दोपहिया वाहनों के लिए टोल शुल्क लगाने की कोई योजना नहीं है। #FakeNews

बाइक चालकों की मिली-जुली प्रतिक्रिया

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इस फैसले पर दोपहिया वाहन चालकों के बीच मिली-जुली प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। कुछ बाइक चालकों ने इसे अतिरिक्त आर्थिक बोझ बताया है, खासकर उन लोगों के लिए जो रोजाना लंबी दूरी तय करते हैं। वहीं, कुछ वाहन मालिक इसे सड़क सुधार के लिए जरूरी कदम मान रहे हैं, जिससे बेहतर सड़क और सुविधा मिल सकेगी। एक बाइक चालक ने कहा, "हर दिन टोल देना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर इससे हमारी सड़कें बेहतर होती हैं तो यह एक सकारात्मक पहल होगी।" वहीं, एक अन्य चालक ने कहा, "हम पहले ही इतने टैक्स देते हैं, अब टोल भी देना पड़ेगा तो बहुत ज्यादा हो जाएगा।

सरकार का उद्देश्य और आगे की योजना

सड़क परिवहन मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि दोपहिया वाहनों पर टोल टैक्स लागू करने का उद्देश्य सड़क रखरखाव के लिए स्थिर वित्तीय संसाधन जुटाना है। इससे सड़क दुर्घटनाओं को कम करने और यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने में भी मदद मिलेगी। मंत्रालय ने कहा कि वाहन चालकों को ऑनलाइन भुगतान विकल्प भी प्रदान किए जाएंगे ताकि टोल पर ज्यादा भीड़ और समय की बर्बादी न हो। सरकार ने आगामी महीनों में इस योजना की समीक्षा करने और जरूरत पड़ने पर सुधार करने का भी संकेत दिया है। फिलहाल, 15 जुलाई से यह नियम देश के सभी राज्य और केंद्रीय क्षेत्र में लागू होगा।  toll tax 
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