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J&K High Court ने Nitin Gadkari से कहा, जब सड़क में गड्ढे हैं फिर भी क्यों हो रही टोल वसूली...

केंद्र शासित राज्य जम्मू कश्मीर ओर लद्दाख के उच्च न्यायालय ने आज एक अहम फैसला लिया | उच्च न्यायालय ने केन्द्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से 4 महीने के अंदर प्रदेश में टोल रेट कम करने का निर्देश दिया | 

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YBN News
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JK HIGH CAURT NITIN GADKARI TOLL TAX

नई दिल्ली, वाईवीएन  नेटवर्क |

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केंद्र शासित राज्य जम्मू कश्मीर ओर लद्दाख के उच्च न्यायालय ने आज एक अहम फैसला लिया | उच्च न्यायालय ने केन्द्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से 4 महीने के अंदर प्रदेश में टोल रेट कम करने का निर्देश दिया | 

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दिल्ली-अमृतसर-कटरा एक्सप्रेसवे पर टोल शुल्क में कटोती 

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मुख्य न्यायाधीश ताशी रबस्तान और न्यायमूर्ति एमए चौधरी की बेंच ने कहा की जो सड़क पूरी तरह से उपयोग हेतू नहीं है या जिन सड़कों पर गड्ढे हैं, वहाँ लोगों से टोल पर पैसे नहीं लेना चाहिए | सरकार का उद्देश्य सिर्फ जनता से पैसा लेना नहीं होना चाहिए बल्कि सही सुविधा देना होना चाहिए | कोर्ट ने दिल्ली-अमृतसर-कटरा एक्सप्रेसवे पर चल रहे काम के पूरा होने तक लखनपुर और बन्न के बीच जम्मू-पठानकोट राजमार्ग पर लेने वाले टोल से छूट की मांग वाली जनहित याचिका पर यह निर्देश पारित किए।

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20% कम टोल शुल्क 

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कोर्ट ने ये भी आदेश दिया है की जब तक लखनपुर से उधमपुर तक राष्ट्रीय राजमार्ग जनता के लिए पूरी तरह से उपयोग हेतू नहीं हो जाता है तब तक इन राजमार्ग के टोल शुल्क में 20% की कटोती होनी चाहिए | यह टोल शुल्क 26 जनवरी, 2024 से पहले लागू दरों का 20 प्रतिशत होगा |

देशभर से हर साल लाखों तीर्थयात्री जम्मू कश्मीर में माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जाते हैं, इन तीर्थयात्रियों से इतना ज्यादा टोल टैक्स लेना सही नहीं है | ऐसे ही कोर्ट ने 12 पेज का आदेश जारी करते हुए ऐनएचएआई और केन्द्रीय परिवहन मंत्री को कई सारे निर्देश दिए हैं |

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