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नई दिल्ली, वाईबीएन डेस्क।भारतीय टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को कोलकाता हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने शमी को पत्नी हसीन जहां और बेटी को हर महीने 4 लाख रुपये गुजारा भत्ता देने को आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने मंगलवार, 1 जुलाई को आदेश दिया कि वह 1.5 लाख रुपये प्रति माह हसीन जहां को और 2.5 लाख रुपये प्रतिमाह अपनी नाबालिग बेटी को देंगे।
क्या है मामला?
साल 2018 में मोहम्मद शमी की पत्नी हसीन जहां ने मासिक भत्ते की मांग को लेकर अदालत का रुख किया था। उन्होंने कोर्ट से गुजारिश की थी कि शमी उन्हें हर महीने 10 लाख रुपये दें, जिसमें 7 लाख रुपये खुद के खर्चों के लिए और 3 लाख रुपये बेटी की पढ़ाई और परवरिश के लिए शामिल थे। इस याचिका पर सुनवाई के बाद अलीपुर कोर्ट ने अगस्त 2018 में आदेश दिया कि शमी हर महीने पत्नी को 50 हजार रुपये और बेटी के लिए 80 हजार रुपये भत्ता देंगे।
अब हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला
हसीन जहां ने अलीपुर कोर्ट के आदेश को कलकत्ता हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। उनका दावा था कि मोहम्मद शमी की 2021 की इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) के अनुसार उनकी सालाना आय लगभग 7.19 करोड़ रुपये है, यानी मासिक आय करीब 60 लाख रुपये है, जबकि हसीन के मासिक खर्च 6 लाख रुपये से अधिक हैं। इसी आधार पर उन्होंने हाईकोर्ट में पुनर्विचार की मांग की।
कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस अजय मुखर्जी ने इस मामले में पाया कि अलीपुर कोर्ट का आदेश स्पष्ट नहीं था और शमी की आर्थिक स्थिति बेहतर है, इसलिए वह अधिक भत्ता देने में सक्षम हैं। कोर्ट ने यह भी ध्यान दिया कि हसीन ने दूसरी शादी नहीं की है और वह अपनी बेटी के साथ अकेली रहती हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, शमी और हसीन जहां के बीच तलाक़ की प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है। 23 जुलाई 2022 को शमी ने ‘तलाक-उल-हसन’ के तहत हसीन को तलाक का नोटिस भेजा था। फिलहाल यह मामला अदालत में लंबित है।
Cricketer Mohammad Shami